सोलन: सोलन शहर में इन निरीक्षणों के तहत अभी तक 14 व्यक्तियों का मास्क न पहनने के लिए जुर्माना किया गया. प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माने के रूप में 500-500 रुपये वसूले गए. निरीक्षण कार्रवाई के तहत शहर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर भी इस सम्बन्ध में जांच की गई.
बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ निरीक्षण अभियान भी शुरू किया गया है. डीसी सोलन ने लोगों को जागरूक करने और निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
तहसीलदार गुरमीत नेगी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, 02 व्यक्तियों के मध्य लगभग 6 फीट की दूरी रखना और बार–बार साबुन से हाथ धोना व एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत लोगों को इन बचाव उपायों की जानकारी दी जा रही है. इसी के साथ-साथ मास्क न पहनने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है . उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने 2 जून से यह निरीक्षण शुरू किए हैं.
गुरमीत नेगी ने कहा कि सोलन शहर में इन निरीक्षणों के तहत अभी तक 14 व्यक्तियों का मास्क न पहनने के लिए जुर्माना किया गया. प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माने के रूप में 500-500 रुपये वसूले गए. निरीक्षण कार्रवाई के तहत शहर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर भी इस सम्बन्ध में जांच की गई.
उन्होंने कहा कि जुर्माना वसूलने के साथ-साथ सभी लोगों को मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया. गुरमीत नेगी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि कोविड-19 संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपने परिजनों और अन्य नागरिकों को बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अवश्य मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें और नियमित रूप से हाथ धोएं. उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर नियमित रूप से शहर में निरीक्षण किए जाएंगे. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी