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विदेश में पढ़ाई के लिए गरीबी नहीं बनेगी बाधा, प्रदेश सरकार देगी 20 लाख तक का लोन

सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को तकीनीकी और व्यवसायिक शिक्षा लेने के लिए ऋण देगी. सरकार ने इन छात्रों को 15 से 20 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया है.

15 to 20 lac loan for student
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Published : Aug 18, 2020, 10:00 AM IST

शिमला: प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो छात्र तकीनीकी और व्यवसायिक शिक्षा लेना चाहते है. ऐसे छात्रों की पढ़ाई में अब पैसों की दिक्कत आड़े नहीं आएगी. इस तरह के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लाखों का ऋण दिया जाएगा.

सरकार ने इन छात्रों को 15 से 20 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया है. इस ऋण से छात्र व्यवसायिक और तकीनीकी शिक्षा ले सकेंगे. सरकार की ओर से यह ऋण लड़कों को 4 फीसदी ब्याज और लड़कियों को साढ़े तीन फीसदी ब्याज की दर पर दिया जाएगा. इस ऋण को लेने के लिए छात्रों को जागरूक करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं.

विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, चिकित्सा शिक्षा, तकीनीकी शिक्षा और दंत चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को पत्र जारी कर छात्रों को जागरूक करने के लिए कहा गया है. उच्च शिक्षा निदेशक ने यह जानकारी दी गई है. छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 लाख और विदेश में शिक्षा लेने के लिए 20 लाख का ऋण दिया जाएगा. छात्र इस ऋण को लेकर विदेश में पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं.

इस ऋण को लेने के लिए कुछ नियम भी तय है जिसके अनुसार व्यवसायिक ओर तकनीकी शिक्षा लेने के इच्छुक उन्हीं छात्रों को ऋण मिलेगा जिन्होंने व्यवसायिक ओर तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी अंक लिए हो और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये हो. जो भी छात्र यह ऋण लेना चाहते हैं, वह प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त ओर विकास निगम धर्मशाला में आवेदन कर सकता हैं.

ये भी पढ़ें: फर्जी डिग्री मामले पर राणा का सरकार से सवाल, आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े पर सरकार क्यों है खामोश?

शिमला: प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो छात्र तकीनीकी और व्यवसायिक शिक्षा लेना चाहते है. ऐसे छात्रों की पढ़ाई में अब पैसों की दिक्कत आड़े नहीं आएगी. इस तरह के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लाखों का ऋण दिया जाएगा.

सरकार ने इन छात्रों को 15 से 20 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया है. इस ऋण से छात्र व्यवसायिक और तकीनीकी शिक्षा ले सकेंगे. सरकार की ओर से यह ऋण लड़कों को 4 फीसदी ब्याज और लड़कियों को साढ़े तीन फीसदी ब्याज की दर पर दिया जाएगा. इस ऋण को लेने के लिए छात्रों को जागरूक करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं.

विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, चिकित्सा शिक्षा, तकीनीकी शिक्षा और दंत चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को पत्र जारी कर छात्रों को जागरूक करने के लिए कहा गया है. उच्च शिक्षा निदेशक ने यह जानकारी दी गई है. छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 लाख और विदेश में शिक्षा लेने के लिए 20 लाख का ऋण दिया जाएगा. छात्र इस ऋण को लेकर विदेश में पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं.

इस ऋण को लेने के लिए कुछ नियम भी तय है जिसके अनुसार व्यवसायिक ओर तकनीकी शिक्षा लेने के इच्छुक उन्हीं छात्रों को ऋण मिलेगा जिन्होंने व्यवसायिक ओर तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी अंक लिए हो और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये हो. जो भी छात्र यह ऋण लेना चाहते हैं, वह प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त ओर विकास निगम धर्मशाला में आवेदन कर सकता हैं.

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