शिमला: निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरीज डी.डी. शर्मा ने बताया कि राज्य स्थित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक है.
ई-पेंशन सिस्टम में रखा गया है आधार संख्या
डी.डी. शर्मा ने कहा कि आधार संख्या को ई-पेंशन सिस्टम में रखा गया है और यह जीवन प्रमाण से भी जुड़ा हुआ है. इसलिए पेंशनभोगी खुद को जीवन प्रमाण वेबसाइट द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र को जेनेरेट कर जीवन प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित कोष कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं.
जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक
जानकारी के मुताबिक हिमाचल सरकार के पेंशनभागी, जो हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे हैं अथवा राज्य से बाहर स्थित बैंकों से पेंशन का आहरण कर रहे थे, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र उस राज्य या केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित किए गए वर्तमान प्रारूप में बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा.
ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
राज्य सरकार ने अब आधार संख्या आधिरित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पेंशनरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण लागू किया है. इसलिए ऐसे पेंशनभोगी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोष कार्यालय से भेज सकते हैं और पेंशनरों को सत्यापन के लिए कोष कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
कोरोना महामारी में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग
वैश्विक कोरोना महामारी द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया कि जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करें, ताकि कोष कार्यालय जाने से बचा जा सके. पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र की हार्डकॉपी/मुद्रित प्रति डाक द्वारा सम्बन्धित कोष कार्यालय को भेजना अनिवार्य है.
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