शिमला: धन राशि स्वीकृत होने के बाबजूद चिड़गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में विज्ञान भवन न बनाए जाने पर (Vigyan Bhawan not built in GSSS Jangla) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने कड़ा संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब तलब किया है.
कोर्ट ने मामले पर आगामी सुनवाई 14 सितंबर को निर्धारित की (Vigyan Bhawan in GSSS Jangla) है. जनहित से जुड़ी याचिका में कानून की छात्रा अस्मिता ने आरोप लगाया है कि चिडगांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जांगला में विज्ञान भवन बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तो की है, लेकिन अभी तक इस भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया (non construction of Vigyan Bhawan in GSSS Jangla) है.
इसके लिए वर्ष 2017 में टेंडर भी आमंत्रित किए गए थे. मगर फिर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ (Vigyan Bhawan not built in GSSS Jangla) है. स्कूल के लिए विज्ञान भवन जैसी सुविधाओं के अभाव के चलते छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब तलब किया है.
ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट का शिमला MC को आदेश, NGT के आदेशों से पहले नियमों के अनुसार निर्णय लें
ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांगजनों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति गैर कानूनी