शिमला : प्रदेश सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगाने का फैसला लिया है. इससे एक बोतल पर करीब 10 रुपये सेस लगाया गया है, जबकि कैन बीयर पर पांच रुपये तक बढ़ाए जाएंगे. हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला केबिनेट बैठक में लिया है.
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस (कोविड सैस) लगाने का निर्णय लिया है.
अब देसी शराब की प्रति बोतल पर पांच रुपये शुल्क, आईएमएफएल प्रति बोतल पर 10 रुपये, भारत में निर्मित बीयर प्रति बोतल/कैन पर पांच रुपये, विदेश से आयातित शराब प्रति बोतल पर 25 रुपये, बीयर प्रति बोतल/कैन पर 10 रुपये दाम बढ़ाए जाएंगे.
वहीं, भारतीय वाइन/साइडर की प्रति बोतल पर 10 रुपये और वाइन/साइडर (बीआईओ) की प्रति बोतल पर 25 रुपये कोविड सैस लगाया जाएगा.
मंत्रिमण्डल ने यह भी फैसला लिया है कि उद्योगों (एल-19 ए लाइसेंस) द्वारा स्वच्छता उत्पादों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली सभी प्रकार की स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति बल्क लीटर किया जाएगा.
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