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निर्वाचन आयोग ने 2800 ग्राम पंचायतों और 45 नगर पालिकाओं के अपडेशन का लिया फैसला

हिमाचल निर्वाचन आयोग ने 2800 ग्राम पंचायतों और 45 नगर पालिकाओं में अपडेशन करने का निर्णय लिया है. इसमें उन्हीं ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को शमिल किया जाएगा, जिन्हें अभी तक पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था.

Panchayati Minister Virendra Kanwar
पंचायती मंत्री वीरेंद्र कंवर
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Published : Sep 18, 2020, 12:42 PM IST

शिमला: प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की करीब 2800 ग्राम पंचायतों और 45 नगर पालिकाओं में अपडेशन का कार्य फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. इसमें वहीं, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को शमिल किया जाएगा, जिन्हें अभी तक पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था.

आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 सिंतबर 2020 को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूची के प्रारूप की पूर्व अवलोकन काॅपी प्रस्तुत की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियम प्रारूप की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप की प्रति की जांच संबंधित पदाधिकारी करेंगे.

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है, तो उसका उल्लेख बैठक में किया जाएगा साथ ही उसे आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दुरुस्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं जो पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं. उनको 21 सितंबर को आयोजित बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: 1 किलो चरस के साथ हिमाचल के राहिल विश्राम को मुंबई NCB ने पकड़ा

शिमला: प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की करीब 2800 ग्राम पंचायतों और 45 नगर पालिकाओं में अपडेशन का कार्य फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. इसमें वहीं, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को शमिल किया जाएगा, जिन्हें अभी तक पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था.

आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 सिंतबर 2020 को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूची के प्रारूप की पूर्व अवलोकन काॅपी प्रस्तुत की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियम प्रारूप की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप की प्रति की जांच संबंधित पदाधिकारी करेंगे.

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है, तो उसका उल्लेख बैठक में किया जाएगा साथ ही उसे आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दुरुस्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं जो पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं. उनको 21 सितंबर को आयोजित बैठक में भाग लेने के निर्देश दिए हैं.

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