शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास तलवारा बाय-पास रोड पर पार्किंग की अनुपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), उपायुक्त ऊना, अंब के एसडीएम व माता चिंतपूर्णी मंदिर (Mata Chintpurni Temple) के मंदिर अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विजय सिंह द्वारा लिखे पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए हैं.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर उच्च आय वाले सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और चिंतपूर्णी की ओर जाने वाली दो मुख्य सड़कें हैं. एक भरवाई से नए बस स्टैंड के माध्यम से मंदिर की तरफ और दूसरी तलवाड़ा, दसूहा और पंजाब के अन्य बड़े शहरों से जाने के लिए हैं. पहली सड़क पर दो पार्किंग उपलब्ध हैं, जो जिला कांगड़ा में आती हैं, लेकिन दूसरी सड़क से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग नहीं है, जो जिला ऊना में आती है.
बता दें कि कुछ साल पहले तलवारा बाय पास पर मंदिर के पास पार्किंग न होने के कारण ट्रैफिक जाम में एक एंबुलेंस फंस गई थी, जिससे एक युवक की जान चली गई थी. ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी भी लगातार और गंभीर है. पार्किंग सुविधा (parking facility) न होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस विभाग ने भी मंदिर प्रशासन से लिखित में भी पार्किंग बनाने को कहा है.
इसके साथ ही कई ग्राम पंचायतों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव भी पारित किए गए, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने भी इस समस्या को प्रशासन के संज्ञान में लाया. उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2008 में मंदिर के पास पार्किंग बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता ने अपील की है कि मंदिर प्रशासन को समयबद्ध तरीके से मंदिर के पास के तलवाड़ा में पार्किंग के निर्माण के लिए निर्देश जारी किया जाएं ताकि लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े.
ये भी पढ़ें: 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज भी सबको लगा दी जाएगी: CM जयराम
ये भी पढ़ें: पराला और भट्टाकुफर फल मंडी से 3 करोड़ रुपए का सेब लेकर दो खरीदार फरार, मामला दर्ज