शिमला: नए वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.59 व 2.25 के फैक्टर के विकल्प होंगे. एक बार विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी उसे बदल नहीं सकेंगे. प्रदेश (New pay scale in Himachal) सरकार कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन देती है. हिमाचल में दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है. कर्मचरियों को बढ़ा हुआ वेतन फरवरी माह में मिलेगा.
छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मद्देनजर सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन करते हुए नए वेतनमान लागू करने बारे नियम अधिसूचित (6th Pay Commission in Himachal) कर दिए हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों की ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है. अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है, उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा.
कर्मचारी द्वारा 2.59 का विकल्प चुनने की स्थिति में उसकी नोशनल सैलरी सरकार निर्धारित करेगी. इसके बाद इस पर ही वेतन बढ़ोतरी का फायदा होगा. अन्यथा ऐसे कर्मचारी जिनकी ग्रेड पे में 2012 में बढ़ोतरी हुई है के समक्ष 2.25 का विकल्प होगा. बाकी सभी श्रेणी के कर्मियों को 2.59 के फैक्टर के (Pay scale factor HP government employee) तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी.
जानकारों का कहना है कि करीब 78 फीसदी कर्मचारियों की ग्रेड पे 2012 में बढ़ी है. लिहाजा इन सभी के समक्ष दोनों में से कोई एक फैक्टर चुनने का विकल्प होगा. नए संशोधित वेतन मान अखिल भारतीय सेवा काडर, न्यायिक सेवा अधिकारियों, अंशकालिक, दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों (contract period of employees in Himachal) पर लागू नहीं होंगे.
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों (TA DA to employees in Himachal) के तहत वेतन पाने वाले भी इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे. संशोधित वेतन मान जनवरी 2016 से लागू होंगे. एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के वेतन का एरियर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद मिलेगा. इसके अलावा कर्मचारियों को मूल वेतन का 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
अधिसूचना के अनुसार चिकित्सकों, आयुर्वेद डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों को मिलने वाला एनपीए 20 फीसदी होगा. मूल वेतन व एनपीए की रकम दो लाख 18 हजार 600 से अधिक नहीं होगी. एनपीए की गणना में किसी और भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को संशोधित वेतन देने को लेकर नियम अधिसूचित (Government employee salary increased in Himachal) कर दिए हैं कि आवास भत्ता, टीए व डीए जैसे अन्य भत्ते फिलहाल पुरानी दरों पर ही मिलेंगी.
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