शिमला: Gold and Silver Price Today: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. मंगलवार को सोने-चांदी के दाम (gold and silver price of himachal) जारी कर दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, चांदी की कीमत में स्थिरता देखने को मिल रही है.
आज प्रदेश में 22 कैरेट सोने के दाम 46490 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का दाम (Gold Silver Price Today) 48810 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी के दाम में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. प्रदेश में चांदी की कीमत 65500 प्रति किलो ग्राम है.
कैसे तय होती है सोने की कीमत: ज्यादातर सोने की ज्वेलरी 22 कैरेट (22 Carat Gold) में बनती है. इसी के आधार पर ज्वैलरी की कीमत भी तय होती है. गोल्ड ज्वेलरी की कीमत सोने की बाजार कीमत के साथ-साथ सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के (GST on Gold) आधार पर तय होती है. गहने की कीमत = एक ग्राम सोने की कीमत x सोने के गहने का वजन + मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम + जीएसटी के आधार पर निकाली जाती है. सोने की ज्वेलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगता है.
येलो गोल्ड की शुद्धता की पहचान ऐसे करें: 24 कैरेट सोना (24 Carat Gold) सबसे शुद्ध होता है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark on Gold) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.
मिस्ड कॉल से जानें भाव: 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स (Today Gold Update) की जानकारी के लिए www.ibja.co पर देख सकते हैं.
Gold and silver price today: गहने खरीदते समय हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है, वह उतने ही कैरेट का है, जितना आभूषण पर लिखा है. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (Bureau of Indian Standards Act) के तहत होती है.
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