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हिमाचल और हरियाणा से पानी की आपूर्ति की मांग पर कोर्ट नाराज, कहा-ब्लैकमेलर आ जाते हैं कोर्ट - Delhi High Court dismisses proper supply of water

दिल्ली में पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये मांग करने वाले कौन होते हैं.

Delhi High Court dismisses plea seeking to ensure proper supply of water in Delhi
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Mar 1, 2021, 1:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये मांग करने वाले कौन होते हैं.

ये भी पढ़ें: बजट सत्र का दूसरा दिन: 5 कांग्रेस सदस्यों के निलंबन पर आज सदन में हंगामे के आसार

आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं

कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास अपने अधिकारी हैं, जो स्थिति के मुताबिक फैसला लेने में समर्थ हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या दिल्ली की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी बैंक अकाउंट दीजिए.

हमें जानना है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं. आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं. सुनवाई के दौरान जब वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी तो नाराज कोर्ट ने कहा कि याचिका वापस लेना ही आपके हित में होगा. वरना जो काम करते हो, वो भी बंद हो जाएगा.

पढ़ें: NHPC के 3 अधिकारी और BHEL के 1 इंजीनियर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1.23 करोड़ रुपये के घपले का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये मांग करने वाले कौन होते हैं.

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आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं

कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास अपने अधिकारी हैं, जो स्थिति के मुताबिक फैसला लेने में समर्थ हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या दिल्ली की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी बैंक अकाउंट दीजिए.

हमें जानना है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं. आजकल ब्लैकमेलर भी कोर्ट आ रहे हैं. सुनवाई के दौरान जब वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी तो नाराज कोर्ट ने कहा कि याचिका वापस लेना ही आपके हित में होगा. वरना जो काम करते हो, वो भी बंद हो जाएगा.

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