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TGT अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर से लगी रोक हटाई

हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी अभ्यर्थियों को राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. 25 सितंबर से बैचवाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. काउंसलिंग के लिए हिमाचल के शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले ही पात्र होंगे.

हिमाचल हाईकोर्ट
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Published : Sep 17, 2020, 12:00 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी अभ्यर्थियों को राहत दी है. हिमाचल हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए टीजीटी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. 25 सितंबर से बैचवाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को 5 अक्तूबर तक पूरा करने के लिए उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं.

काउंसलिंग के लिए हिमाचल के शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले ही पात्र होंगे. बीपीएल श्रेणी और सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती पर बीते दिनों रोक लगाई थी.

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी अभ्यर्थियों को राहत दी है. हिमाचल हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए टीजीटी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. 25 सितंबर से बैचवाइज काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को 5 अक्तूबर तक पूरा करने के लिए उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं.

काउंसलिंग के लिए हिमाचल के शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले ही पात्र होंगे. बीपीएल श्रेणी और सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के आरक्षण संबंधी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती पर बीते दिनों रोक लगाई थी.

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