नाहन: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.अवीरा वासु की अदालत ने अवैध नशीली दवाएं पकड़े जाने के 9 साल पुराने मुकदमे में सैनवाला गांव की रहने वाली आरोपी फरीदा बेगम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की कारावास व 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना न अदा करने पर दोषी महिला को 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की (Farida Begum jailed) ओर से अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की.
ये था पूरा मामला- उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला 25 जून 2013 का है. इस दिन एसआईयू टीम पांवटा साहिब विश्वकर्मा चौक पर गश्त पर तैनात थी. इसी बीच टीम को सूचना मिली थी कि फरीदा बेगम अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर विकास नगर से पांवटा साहिब की तरफ नशीली दवाएं लेकर आ रही है.
टीम को अवगत करवाने के बाद उस समय के डीएसपी कुलदीप कुमार व महिला आरक्षी सुमन भी मौके पहुंचे. इस दौरान स्वतंत्र गवाह मोहम्मद ईनाम को भी जांच में शामिल किया गया. शाम करीब पौने 7 बजे फरीदा बेगम अपने लड़के के मोटरसाइकिल पर आई, जिसे पुलिस टीम ने रोक लिया. फरीदा बेगम के हाथ में एक बैग था और मोटरसाइकिल उसका लड़का चला रहा था. इसके बाद महिला आरक्षी सुमन ने फरीदा बेगम के बैग की तलाशी ली, तो उसके बैग के अंदर नीले रंग के कैप्सूल के पत्ते बरामद हुए, जोकि कुल 27 पत्ते पाए गए.
कैप्सूल गिनने पर उनकी संख्या 684 पाई गई, जोकि स्पैक्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल थे. आरोपी महिला संबंधित दवाओं को लेकर कोई भी लाइसेंस परमिट पेश नहीं कर पाई. जांच के दौरान आरोपी महिला फरीदा बेगम (Farida Begum jailed) ने पुलिस को बताया कि इस बैग व संबंधित दवाओं के बारे में उसके लड़के को कोई जानकारी नहीं थी. साथ ही वह नाबालिग था. उप जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी फरीदा बेगम के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया. इस मुकदमे में 15 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश किए गए. उन्होंने बताया कि इसी मामले में अदालत ने महिला को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.
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