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सिरमौर जिला अदालत ने NDPC ACT में सुनाई 7 साल की सजा, 2013 में पुलिस ने इस जुर्म में दबोचा था

सिरमौर जिले की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 21 के तहत आरोपी साजिद अली पुत्र मंजूर अली निवासी मेहरूवाला जिला सिरमौर को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी साजिद अली को 7 साल के साधारण कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा (Sirmour court sentenced) सुनाई है.

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Published : Jun 18, 2022, 8:21 AM IST

नाहन: सिरमौर जिले की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 21 के तहत आरोपी साजिद अली पुत्र मंजूर अली निवासी मेहरूवाला जिला सिरमौर को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी साजिद अली को 7 साल के साधारण कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा (Sirmour court sentenced) सुनाई है. जुर्माना न भुगतने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की.

साल 2013 का मामला: उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को यह सजा 1 मई 2013 के मामले में सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी भीष्म ठाकुर की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी. इसी बीच शाम 4 बजकर 50 मिनट पर मोटरसाइकिल नंबर एचपी17बी-1209 पांवटा साहिब की तरफ से आई. मोटरसाइकिल सवार के पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 37 पत्तों में कुल 808 कैप्सूल बरामद किए गए.

11 गवाहों ने दिया बयान: आरोपी साजिद अली संबंधित दवाओं को लेकर पुलिस के समक्ष कोई भी दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने आरोपी साजिद अली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. मामले की जांच कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. उपजिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी साजिद अली को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें : शिमला के जगेड़ी पेट्रोल पंप में 1.30 करोड़ के घोटाले में नामजद आरोपिओं की जमानत याचिका रद्द

नाहन: सिरमौर जिले की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 21 के तहत आरोपी साजिद अली पुत्र मंजूर अली निवासी मेहरूवाला जिला सिरमौर को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी साजिद अली को 7 साल के साधारण कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा (Sirmour court sentenced) सुनाई है. जुर्माना न भुगतने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की.

साल 2013 का मामला: उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को यह सजा 1 मई 2013 के मामले में सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी भीष्म ठाकुर की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी. इसी बीच शाम 4 बजकर 50 मिनट पर मोटरसाइकिल नंबर एचपी17बी-1209 पांवटा साहिब की तरफ से आई. मोटरसाइकिल सवार के पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 37 पत्तों में कुल 808 कैप्सूल बरामद किए गए.

11 गवाहों ने दिया बयान: आरोपी साजिद अली संबंधित दवाओं को लेकर पुलिस के समक्ष कोई भी दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने आरोपी साजिद अली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. मामले की जांच कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. उपजिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी साजिद अली को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

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