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सिरमौर में 4 इंटर स्टेट नाकों से हो रही घर वापसी, प्रशासन कर रहा पुख्ता इंतजाम

सिरमौर जिला में भी बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का क्रम शुरू हो चुका है. जिला में 4 इंटर स्टेट नाकों से लोग वापस आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठा रही हैं.

People of himachal returning
बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचली
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Published : May 1, 2020, 10:03 AM IST

नाहन: कोरोना वायरस के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन के बीच अब सरकार के दिशा-निर्देशों पर बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की घर वापसी होने लगी है. लिहाजा संबंधित प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं. इसी कड़ी में सिरमौर जिला में भी बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का क्रम शुरू हो चुका है.

जिला में 4 इंटर स्टेट नाकों से लोग वापस आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठा रही है. वहीं, जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने का भी आग्रह किया है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला सिरमौर में 11 इंटरस्टेट बैरियर हैं, जिसमें मुख्यत: कालाअंब, पांवटा साहिब, बहराल व मिनस शामिल है, जहां से लोगों की इंटरस्टेट मूवमेंट है.

डॉ. आरके परुथी ने कहा कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल अपने घर वापस आ रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि जिला में प्रवेश करते समय आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल व एक्टिवेट करें. डीसी ने बताया कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक बैरियर पर तीन-तीन स्वास्थ्य टीमें 24 घंटे सातों दिन तैनात हैं.

वीडियो रिपोर्ट

यदि किसी व्यक्ति में बुखार, जुखाम आदि के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे 14 दिन के लिए सीमा पर बने क्वारंटाइन में रखा जाएगा. यदि किसी में इस तरह के लक्षण नहीं पाए जाते तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा. डीसी डॉ. आरके परुथी ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं, उसकी सूचना संबंधित पंचायत प्रधान को भी दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग व पुलिस के पास भी संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी रखी जा रही है.

डीसी डॉ. आरके परुथी ने पंचायत प्रधानों से आग्रह करते हुए कहा कि बाहर से आए जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन किए गए हैं, वह उन पर नजर बनाए रखें और देखें कि संबंधित लोग नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं. जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संबंधित आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: रामलाल ठाकुर ने जयराम सरकार पर साधा निशाना, कहा- कोरोना वारियर्स नहीं हैं सुरक्षित

नाहन: कोरोना वायरस के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन के बीच अब सरकार के दिशा-निर्देशों पर बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की घर वापसी होने लगी है. लिहाजा संबंधित प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं. इसी कड़ी में सिरमौर जिला में भी बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का क्रम शुरू हो चुका है.

जिला में 4 इंटर स्टेट नाकों से लोग वापस आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठा रही है. वहीं, जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने का भी आग्रह किया है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला सिरमौर में 11 इंटरस्टेट बैरियर हैं, जिसमें मुख्यत: कालाअंब, पांवटा साहिब, बहराल व मिनस शामिल है, जहां से लोगों की इंटरस्टेट मूवमेंट है.

डॉ. आरके परुथी ने कहा कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल अपने घर वापस आ रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि जिला में प्रवेश करते समय आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल व एक्टिवेट करें. डीसी ने बताया कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक बैरियर पर तीन-तीन स्वास्थ्य टीमें 24 घंटे सातों दिन तैनात हैं.

वीडियो रिपोर्ट

यदि किसी व्यक्ति में बुखार, जुखाम आदि के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे 14 दिन के लिए सीमा पर बने क्वारंटाइन में रखा जाएगा. यदि किसी में इस तरह के लक्षण नहीं पाए जाते तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा. डीसी डॉ. आरके परुथी ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं, उसकी सूचना संबंधित पंचायत प्रधान को भी दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग व पुलिस के पास भी संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी रखी जा रही है.

डीसी डॉ. आरके परुथी ने पंचायत प्रधानों से आग्रह करते हुए कहा कि बाहर से आए जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन किए गए हैं, वह उन पर नजर बनाए रखें और देखें कि संबंधित लोग नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं. जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संबंधित आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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