नाहनः कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अब जिला से सिरमौर प्रशासन और अधिक सख्त हो गया है. जिला वासियों के लिए प्रशासन ने सख्त आदेशों के साथ नई गाइडलाइन जारी की है. उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने रविवार दोपहर को आयोजित प्रेस वार्ता में यह नई गाइड लाइन सांझा की है.
इस दौरान उपायुक्त के साथ अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा व जिला पुलिस अधीक्षक अजय कृष्ण शर्मा भी मौजूद रहे.बता दें कि नए आदेशों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान कोई शख्स यदि घूमता पाया गया, तो उसे सीधे 14 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा.
फिर चाहे वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो या न हो. जिला के अंदर व बाहर जाने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. यहीं नहीं दूसरे जिलों से पैदल चलकर जिला में प्रवेश करने वालों को भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा.
मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत अब जिला में प्रवेश करने पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है. न कोई अब जिला के अंदर आ सकेगा और न कोई बाहर जा सकेंगा. यदि फिर भी कोई शख्स कर्फ्यू के दौरान घूमता पाया गया तो उसे सीधे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा. जहां 24 घंटे सातों दिन मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी.
साथ ही पुलिस की निगरानी भी, ताकि कोई इस दौरान भाग न सके. जिला में बॉर्डर एरिया पर क्वारंटाइन के लिए कालाअंब व पांवटा साहिब में 1000-1000 बेड की व्यवस्था की जाएगी. उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां है, वहीं रहे और प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा सीधे तौर पर क्वारंटाइन में जाने को तैयार रहे.
इस दौरान उपायुक्त ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए फूड हेल्पलाइन व मेडिकल हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को घर द्वार पर ही यह सुविधा मिल सके.
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