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सिरमौर में आगामी शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए वॉर्डों की अधिसूचना जारी

सिरमौर में नगर पालिका पांवटा साहिब, नगर पालिका नाहन व नगर पंचायत राजगढ़ के वॉर्डों की अंतिम अधिसूचना डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने जारी की. डीसी ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों आपत्तियां एवं सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था.

urban bodies election in Sirmaur
डीसी कार्यालय, DC Office
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Published : Aug 23, 2020, 1:06 PM IST

नाहन: जिला सिरमौर में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन के लिए नगर पालिका पांवटा साहिब, नगर पालिका नाहन व नगर पंचायत राजगढ़ के वॉर्डों की अंतिम अधिसूचना डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (वार्डों के पुनर्गठन एवं आरक्षण) नियम 1994 के नियम 9 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की.

डीसी ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों आपत्तियां एवं सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था. इस विषय में नगर पालिका पांवटा साहिब के वॉर्ड नंबर-5 से एक आक्षेप और नगर पालिका नाहन के वॉर्ड नंबर-13 से एक आक्षेप प्राप्त हुआ था, जिनका निपटारा उपायुक्त ने निर्धारित अवधि में कर दिया था.

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत राजगढ़ से निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 के नियम 9 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार वॉर्डों के अंतिम परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

डीसी ने बताया कि नगर पालिका नाहन में आगामी निर्वाचन के लिए 13 वार्डों की अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें ढाबों, हरिपुर, शांति संगम, शमशेर गंज, अमरपुर, नया बाजार, उपरली टोली, रानीताल, मियां मंदिर कच्चा टैंक, जगन्नाथ मंदिर, नावनी बाग और वाल्मिकी बस्ती शामिल हैं.

इसी प्रकार नगर पालिका पांवटा साहिब में भांटावाली-भूपपुर, भूपपुर-केदारपुर, बद्रीपुर, तारूवाला, शमशेरपुर, बाईपास अस्पताल, बस स्टैंड, कहारबस्ती, देवीनगर-1, शुभखेडा और हीरपुर वार्ड अधिसूचित किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर में कोरोना के एक साथ 39 नए मामले, 37 एम्स के मजदूर

नाहन: जिला सिरमौर में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन के लिए नगर पालिका पांवटा साहिब, नगर पालिका नाहन व नगर पंचायत राजगढ़ के वॉर्डों की अंतिम अधिसूचना डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (वार्डों के पुनर्गठन एवं आरक्षण) नियम 1994 के नियम 9 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की.

डीसी ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों आपत्तियां एवं सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था. इस विषय में नगर पालिका पांवटा साहिब के वॉर्ड नंबर-5 से एक आक्षेप और नगर पालिका नाहन के वॉर्ड नंबर-13 से एक आक्षेप प्राप्त हुआ था, जिनका निपटारा उपायुक्त ने निर्धारित अवधि में कर दिया था.

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत राजगढ़ से निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 के नियम 9 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार वॉर्डों के अंतिम परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

डीसी ने बताया कि नगर पालिका नाहन में आगामी निर्वाचन के लिए 13 वार्डों की अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें ढाबों, हरिपुर, शांति संगम, शमशेर गंज, अमरपुर, नया बाजार, उपरली टोली, रानीताल, मियां मंदिर कच्चा टैंक, जगन्नाथ मंदिर, नावनी बाग और वाल्मिकी बस्ती शामिल हैं.

इसी प्रकार नगर पालिका पांवटा साहिब में भांटावाली-भूपपुर, भूपपुर-केदारपुर, बद्रीपुर, तारूवाला, शमशेरपुर, बाईपास अस्पताल, बस स्टैंड, कहारबस्ती, देवीनगर-1, शुभखेडा और हीरपुर वार्ड अधिसूचित किए गए हैं.

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