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अब नाहन के ये क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील, DC सिरमौर ने जारी किए आदेश

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Published : Jul 29, 2020, 10:00 PM IST

डीसी सिरमौर ने नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2, 3, 5 और 13 के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी

DC sirmaur on containment zone
DC sirmaur on containment zone

नाहनः कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2, 3, 5 और 13 के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बुधवार को इस पर निर्देश जारी किए हैं.

डीसी सिरमौर ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के हरिपुर मोहल्ला में कुछ घरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पास पॉजिटिव आए दोनों व्यक्तियों की दुकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 2 का बाकि का क्षेत्र और वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र बफर जोन में तब्दील किया गया है.

डीसी सिरमौर ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में गुन्नुघाट से शिमला रोड की तरफ जाते हुए मार्ग पर भी कुछ घरों को और कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के डिपो की दुकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर 3 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है.

इसके अलावा वार्ड नंबर 5 के शिवपुरी रोड पर अमरपुर मोहल्ला के कुछ घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर-5 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का संपूर्ण क्षेत्र बफर में तब्दील किया गया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 के हिंदू आश्रम के पास एक घर की पूरी ईमारत और उसमें सभी दुकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर 13 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 11 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है.

डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

डीसी ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पार्टी करेगी विस्तार, राज्य में फिर बनेगी भाजपा की सरकारः CM

ये भी पढ़ें- हिमाचल में TET की परीक्षाएं स्थगित, अगले आदेशों तक करना होगा इंतजार

नाहनः कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2, 3, 5 और 13 के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बुधवार को इस पर निर्देश जारी किए हैं.

डीसी सिरमौर ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के हरिपुर मोहल्ला में कुछ घरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पास पॉजिटिव आए दोनों व्यक्तियों की दुकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 2 का बाकि का क्षेत्र और वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र बफर जोन में तब्दील किया गया है.

डीसी सिरमौर ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में गुन्नुघाट से शिमला रोड की तरफ जाते हुए मार्ग पर भी कुछ घरों को और कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के डिपो की दुकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर 3 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है.

इसके अलावा वार्ड नंबर 5 के शिवपुरी रोड पर अमरपुर मोहल्ला के कुछ घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर-5 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का संपूर्ण क्षेत्र बफर में तब्दील किया गया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 के हिंदू आश्रम के पास एक घर की पूरी ईमारत और उसमें सभी दुकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. वार्ड नंबर 13 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 11 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है.

डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

डीसी ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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