नाहनः जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्थित ओरिसन फार्मा कंपनी लिमिटेड के 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद साथ लगते क्षेत्रों को सील किया गया है. डीसी सिरमौर ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं.
डीसी सिरमौर आरके परुथी ने बताया कि सील किए गए क्षेत्रों में सढ़ौरा और नागल-सुकेती रोड पर स्थित खारी उपग्राम से लेकर हिमालयन कॉलेज व इसके साथ लगते क्षेत्र की सीमाओं को सील कर दिया गया है.
नागल सुकेती रोड पर वाल्मीकि बस्ती से लेकर हिमालयन कॉलेज के बीच का क्षेत्र और सढौरा रोड पर प्रगति कागज उद्योग से स्टोन क्रेशर के साथ लगते क्षेत्र कालाअंब ग्राम पंचायत के छोटा मारकंडा व सतकुंबा का खाला, खड्ड के बाई तरफ का क्षेत्र कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है.
वहीं, ग्राम पंचायत कालाअंब के गांव मोगीनंद, रामपुर जट्टान और नागल सुकेती और ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खैरी, टोका व जोहडो को बफर जोन घोषित किया गया है. डीसी सिरमौर ने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि मोगीनंद से कालाअंब तक राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग खुला रहेगा.
हिमालयन इंस्टीट्यूट कालाअंब में संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर का कामकाज जारी रहेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान, बैंक बंद रहेंगे. इस क्षेत्र में जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.
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बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्टेंसिंग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा. इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे. सभी जरूरत वस्तुओं को संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और पटवारी की सहायता से घर-घर पहुंचाया जाएगा. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा.
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा. नियमित आधार पर नियंत्रण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी नाहन द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा.
डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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