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नाहन में ढाबा व रेस्टोरेंट में बैठ कर खा सकेंगे ग्राहक, इन बातों का रखना होगा ध्यान: DC - ढाबा व रेस्टोरेंट में बैठ कर खा सकेंगे ग्राहक

जिला सिरमौर में ढाबा, रेस्टोरेंट और हलवाई की दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर खाने की अनुमति जिला प्रशासन ने सशर्त दे दी है. जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित व्यवसाय संचालक 60 फीसदी लोगों को ही दुकान में बैठा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरी तरह रखना होगा.

customers can eat in hotel
ढाबा व रेस्टोरेंट में बैठ कर खा सकेंगे ग्राहक
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Published : Jun 17, 2020, 7:16 PM IST

नाहन: एक तरफ केन्द्र और राज्य सरकार ने 30 जून तक अनलॉक-1 घोषित किया है, तो वहीं लोगों को कुछ रियायतें भी देना शुरू कर दी हैं. दरअसल जिला सिरमौर में जिला प्रशासन द्वारा ढाबा, रेस्टोरेंट सहित हलवाई की दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर खाने की इजाजत दे दी गई है.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला सिरमौर में ढाबा, रेस्टोरेंट के संचालकों को अपनी दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर खाना या फास्ट फूड खिलाने की अनुमति दे दी गई है. उन्होंने बताया कि संचालक 60 फीसदी लोगों को ही दुकान में बैठा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरी तरह रखना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

डीसी ने बताया कि अब जिला में होटल व होमस्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल व होम स्टे संचालक केवल नॉन टूरिज्म के उद्देश्य से जिला में आए लोगों को ही ठहरा सकेंगे. जिसमें व्यवसाय व सरकारी काम से आने वाले लोग शामिल होंगे.

डीसी डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला में ढाबा, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों सहित होटल और होमस्टे में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा. साथ ही सभी को पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा.

डीसी ने बताया कि सहायक पर्यटन विकास अधिकारी देखेंगे की जिला में जारी किए गए निर्देशों की पालना हो रही है कि नहीं. उन्होंने बताया कि अगर कोई भी आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित व्यवसाय को सील और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पूर्व सैनिक निगम अध्यक्ष ने लॉन्च की मोबाइल ऐप डिमांड मैनेजर, मिलेंगी ये सुविधाएं

नाहन: एक तरफ केन्द्र और राज्य सरकार ने 30 जून तक अनलॉक-1 घोषित किया है, तो वहीं लोगों को कुछ रियायतें भी देना शुरू कर दी हैं. दरअसल जिला सिरमौर में जिला प्रशासन द्वारा ढाबा, रेस्टोरेंट सहित हलवाई की दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर खाने की इजाजत दे दी गई है.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला सिरमौर में ढाबा, रेस्टोरेंट के संचालकों को अपनी दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर खाना या फास्ट फूड खिलाने की अनुमति दे दी गई है. उन्होंने बताया कि संचालक 60 फीसदी लोगों को ही दुकान में बैठा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरी तरह रखना होगा.

वीडियो रिपोर्ट.

डीसी ने बताया कि अब जिला में होटल व होमस्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल व होम स्टे संचालक केवल नॉन टूरिज्म के उद्देश्य से जिला में आए लोगों को ही ठहरा सकेंगे. जिसमें व्यवसाय व सरकारी काम से आने वाले लोग शामिल होंगे.

डीसी डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला में ढाबा, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों सहित होटल और होमस्टे में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा. साथ ही सभी को पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा.

डीसी ने बताया कि सहायक पर्यटन विकास अधिकारी देखेंगे की जिला में जारी किए गए निर्देशों की पालना हो रही है कि नहीं. उन्होंने बताया कि अगर कोई भी आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित व्यवसाय को सील और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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