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करसोग में बिना बिल की चांदी मिली, कारोबारी पर लगाया 92 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला - Silver found without bill in Karsog

करसोग में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने एक कारोबारी से 21 किलो से ज्यादा चांदी बिना बिल की पकड़कर 92 हजार का जुर्माना (State Tax and Excise Department imposed fine) लगाया. अधिकारियों ने उस वक्त दबिश दी, जब व्यापारी चांदी दूसरे कारोबारियों को बेच रहा था.

92 हजार का जुर्माना
92 हजार का जुर्माना
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Published : Jul 7, 2022, 9:59 AM IST

करसोग: राज्य कर एवं आबकारी विभाग को एक कारोबारी के पास से बिना बिल की चांदी मिली है. जानकारी के मुताबिक देर रात बाजार में एक कारोबारी के यहां दबिश दी गई. जहां उसके पास से 21 किलो से ज्यादा बिना बिल की चांदी मिली. उसके बाद जुर्माना लगाकर (State Tax and Excise Department imposed fine) आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई.

21 किलो चांदी पर 92 हजार जुर्माना: दबिश के समय यह डीलर बाजार में कारोबारियों को चांदी बेच रहा था,लेकिन अधिकारियों ने दबिश दे दी. उसके बाद सहायक आयुक्त ने डीलर को चांदी का बिल दिखाने को कहा, लेकिन डीलर पक्का बिल नहीं दिखा सका. इस दौरान बिना बिल की 21 किलो 200 ग्राम चांदी मिली. जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है.

92 हजार का जुर्माना: विभाग ने बिना बिल चांदी बेचने के जुर्म में डीलर पर 92 हजार का जुर्माना लगाया. बता दें कि आयकर एवं आबकारी विभाग ने साल 2021 में भी बिना बिल सोना पकड़ने में सफलता हासिल की थी. राज्य कर विभाग ने बाहरी राज्य के एक कारोबारी से बिना बिल 58 लाख का सोना पकड़कर कार्रवाई की थी.

आगे की कार्रवाई जारी: करसोग में सेब का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में बहुत से लोग सेब से होने वाली कमाई से सोना -चांदी खरीदते है. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग सर्कल मनोज कुमार ने मामले की पुष्टि की है.उन्होंने बताया की एक डीलर को बिना बिल चांदी बेचते हुए पकड़कर उस पर 92 हजार का जुर्मान लगाया गया. आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है.

करसोग: राज्य कर एवं आबकारी विभाग को एक कारोबारी के पास से बिना बिल की चांदी मिली है. जानकारी के मुताबिक देर रात बाजार में एक कारोबारी के यहां दबिश दी गई. जहां उसके पास से 21 किलो से ज्यादा बिना बिल की चांदी मिली. उसके बाद जुर्माना लगाकर (State Tax and Excise Department imposed fine) आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई.

21 किलो चांदी पर 92 हजार जुर्माना: दबिश के समय यह डीलर बाजार में कारोबारियों को चांदी बेच रहा था,लेकिन अधिकारियों ने दबिश दे दी. उसके बाद सहायक आयुक्त ने डीलर को चांदी का बिल दिखाने को कहा, लेकिन डीलर पक्का बिल नहीं दिखा सका. इस दौरान बिना बिल की 21 किलो 200 ग्राम चांदी मिली. जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है.

92 हजार का जुर्माना: विभाग ने बिना बिल चांदी बेचने के जुर्म में डीलर पर 92 हजार का जुर्माना लगाया. बता दें कि आयकर एवं आबकारी विभाग ने साल 2021 में भी बिना बिल सोना पकड़ने में सफलता हासिल की थी. राज्य कर विभाग ने बाहरी राज्य के एक कारोबारी से बिना बिल 58 लाख का सोना पकड़कर कार्रवाई की थी.

आगे की कार्रवाई जारी: करसोग में सेब का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में बहुत से लोग सेब से होने वाली कमाई से सोना -चांदी खरीदते है. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग सर्कल मनोज कुमार ने मामले की पुष्टि की है.उन्होंने बताया की एक डीलर को बिना बिल चांदी बेचते हुए पकड़कर उस पर 92 हजार का जुर्मान लगाया गया. आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है.

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