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पंचायत चुनाव: 31 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, तैयारियां पूरी

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Published : Dec 30, 2020, 8:36 PM IST

मंडी में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है. 31 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोहर 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे. 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से संध्या 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं.

उपायुक्त मंडी
उपायुक्त मंडी

मंडी: जिला में 31 दिसंबर से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रकिय्रा शुरू होने वाली है. चुनावों के सफल निष्पादन के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी प्रबंध करने में जुट गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन उपमंडल स्तर पर (एसडीएम कार्यालय), पंचायत समिति के लिए खंड स्तर पर अधिसूचित कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व मेंबर के लिए पंचायत मुख्यालय अथवा अन्य अधिसूचित कार्यालय या भवन में होगा.

शपथ पत्र देना अनिवार्य

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के अलावा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा. उसे नोटरी अथवा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा.

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

वहीं, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा. उन्हें नोटरी अथवा दंडाधिकारी से इसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. उन्हें केवल स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा. शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा.

4 जनवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोहर 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे. 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से संध्या 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं.

मंडी: जिला में 31 दिसंबर से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रकिय्रा शुरू होने वाली है. चुनावों के सफल निष्पादन के लिए जिला प्रशासन सभी जरूरी प्रबंध करने में जुट गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन उपमंडल स्तर पर (एसडीएम कार्यालय), पंचायत समिति के लिए खंड स्तर पर अधिसूचित कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व मेंबर के लिए पंचायत मुख्यालय अथवा अन्य अधिसूचित कार्यालय या भवन में होगा.

शपथ पत्र देना अनिवार्य

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के अलावा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा. उसे नोटरी अथवा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा.

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

वहीं, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा. उन्हें नोटरी अथवा दंडाधिकारी से इसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. उन्हें केवल स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा. शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा.

4 जनवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोहर 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे. 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से संध्या 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं.

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