मंडीः जिला मंडी के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में वन-वे ट्रैफिक के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई हैं. डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस पर अधिसूचना जारी की है. डीसी मंडी ने बताया कि बाजार में सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने के लिए ये फैसला लिया गया है.
डीसी मंडी ने बताया कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी कर बालीचौकी बाजार में वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों से आपत्तियां मांगी गईं थीं. तय समय में लोगों की ओर से कोई आपत्ति न मिलने पर अब इस प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है.
इस तरह जा सकेंगे वाहन
जारी अधिसूचना के मुताबिक बंजार से बालीचौकी-कुल्लू-मंडी की ओर आने वाले वाहन मुख्य सड़क वाया पुलिस पोस्ट होते हुए जा सकेंगे. थाटा और पंजाई जाने वाले वाहन मुख्य सड़क से जा सकेंगे. वहीं, बंजार की ओर जाने वाले वाहन सब्जी मंडी, मुख्य बाजार बालीचौकी से होकर जा सकेंगे. यह आदेश आपातकालीन वाहनों और दुपहिया वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे.
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