करसोग/मंडी : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने को जारी लॉकडाउन 2 में प्रशासन और सख्त हो गया है. करसोग में सभी लोगों को अब मास्क पहनना जरूरी हो गया है. लॉकडाउन 2 के दूसरे दिन जगह जगह पर लगाए गए नाकों पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है.
फिलहाल, बिना मास्क पहने बाजार आने वाले लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया. इसके बाद भी आदेशों की अवहेलना करने पर ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा. कर्फ्यू में दी गई छूट के दौरान जरूरी सामान खरीदने को घरों से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक भी किया.
बता दें कि लॉकडाउन 2 में सरकार ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया है. ऐसे में कर्फ्यू में दी गई छूट के समय लोग मास्क पहनने के बाद ही घरों से बाहर निकल सकेंगे. प्रशासन ने सभी लोगों से सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने की भी अपील की है,ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
नाकों पर सख्ती, गाड़ी लेकर न आएं लोग
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना अनुमति और गैर जरूरी कार्य के गाड़ी लेकर आने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है. अनुमति लेने पर ऐसे लोगों को भी ड्राइवर के अतिरिक्त अपने साथ केवल 1 व्यक्ति को ही गाड़ी में बैठाने के लिए कहा जा रहा है. इसके अलावा लोगों को गाड़ी न लाने का अल्टीमेटम दिया गया है. बिना अनुमति गाड़ी लाने वालों पर नियमों का डंडा चल सकता है.
करसोग पुलिस ने तत्तापानी, चुराग, सनारली, केलोधार व करसोग बस स्टैंड के पास नाके लगाए हैं. इन सभी नाकों पर 24 घंटे पुलिस निगरानी रख रही है.नाके से होकर आने और जाने वाले वाहन मालिकों से कड़ी पूछताछ की जा रही है.
दोपहर 1 बजे के बाद अनुमति नहीं
करसोग में सुबह 10 से 1 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील दी गई है. इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल कर बाजार से जरूरी सामान की खरीददारी कर सकते हैं, लेकिन सामान खरीदते वक्त भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. कर्फ्यू में दी गई छूट के वक्त भी पुलिस लोगों की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. कर्फ्यू में छूट का समय समाप्त होते ही लोगों को दोपहर 1 बजे के बाद बाहर घूमने की अनुमति नहीं है.ऐसा करने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से नहीं निकलेगा. ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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