कुल्लू: अटल टनल रोहतांग उद्घाटन होने के बाद से ही सैलानियों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. टनल में वाहनों की आवाजाही बढ़ने से वाहनों का उपद्रव, ओवर स्पीडिंग और अनावश्यक रूप से टनल के भीतर वाहनों के ठहराव इत्यादि के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है.
लोगों के हित और सुरक्षा को देखते हुए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक हैं. विशेष दिनों में विभिन्न स्थानों पर बहुत अधिक गाड़ियों की आवाजाही से यातायात बुरी तरह प्रभावित होने व जाम लगने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.
उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने आदेश किए जारी
बदलती परिस्थितियों के कारण अब पलचान पुल से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग के बीच यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक और जरूरी हो गया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आदेश पारित किया है.
वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जोन घोषित
आदेश के अनुसार सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक के संपूर्ण सड़क क्षेत्र को अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जोन व टो अवे क्षेत्र घोषित किया गया है. स्थानीय लोगों को भी इस क्षेत्र में वाहनों के खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें अपने वाहनों को अपने घर के अंदर या अन्य चिन्हित पार्किंग स्थानों पर पार्क करने को कहा गया है.
टनल 11 बजे से 12 बजे तक रहेगी बंद
इसी प्रकार सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग की ओर जाने वाले टूरिस्ट वाहनों का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया है जबकि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बजे तक टनल रख-रखाव कार्य के लिए बंद रहेगी.
वाहनों की वापसी का समय शाम 4 बजे निर्धारित
नार्थ पोर्टल से सोलंग घाटी तक वाहनों की वापसी का समय शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है. उपरोक्त निर्धारित समय आपातकालीन वाहनों और स्थानीय लोगों के वाहनों या लाहौल स्पीति के निवासियों के लिए लागू नहीं होगा. सोलंग बैरियर से आगे स्नो स्कूटर्स व एटीवी वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.
स्थानीय एसडीएम, स्थानीय पुलिस के साथ मशविरा करने के बाद ही वाहनों को अनुमति दी जाएगी, किसी भी विशेष दिवस पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों /आईएमडी की ओर से जारी चेतावनी या सड़क की बुरी स्थिति की बीआरओ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं.
नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई
सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक सड़क के किनारे खाने-पीने की अस्थाई दुकानों (रेहड़ी) इत्यादि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. बीआरओ के इन आदेशों के बाद संबंधित विभिन्न स्थानों पर साईन बोर्डस स्थापित किए जाएंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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