कुल्लू: जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 166 के तहत आदेश जारी करते हुए कुल्लू के दो वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों की एकतरफा (dc kullu ashutosh garg on traffic) आवाजाही के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर से डीसी ऑफिस व क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए कॉलेज गेट तक की सड़क में वाहनों की केवल एकतरफा आवाजाही को ही अनुमति प्रदान की है. इसी प्रकार, डीसी ऑफिस से जिला परिषद भवन, मिनी सचिवालय, विद्युत कार्यालय होते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के पुराने गेट तक संपर्क मार्ग, जिसकी लंबाई 377 मीटर है, वहां भी वन-वे ट्रैफिक के संचालन के आदेश जारी किए गए हैं.
आशुतोष गर्ग ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने उन्हें अवगत करवाया कि कोर्ट परिसर से क्षेत्रीय अस्पताल तक तथा मिनी सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जिला परिषद, बिजली कार्यालय व लोक निर्माण कार्यालय व क्षेत्रीय अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग निजी कार्यों तथा सरकारी ड्यूटी के लिए आते हैं. जिस कारण लोगों की बड़ी आवाजाही व भीड़ रहती है.
कोर्ट परिसर से लेकर कॉलेज गेट तक सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं है और इस सड़क पर पार्किंग के लिए भी जगह उपलब्ध करवाई गई है. इन सम्पर्क सड़कों पर प्रायः वाहनों का जाम रहता है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा बार कांउसिल के सदस्यों ने एक संयुक्त निरीक्षण करके उपायुक्त को अपने सुझाव प्रस्तुत किये.
लोगों को सुविधा प्रदान करने तथा जाम के समाधान के लिये, इन्हीं सुझावों के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने दोनों मार्गों पर वाहनों की केवल एकतरफा आवाजाही के आदेश जारी किये हैं. हालांकि आपातकालीन सेवा में तैनात वाहनों के लिये यह आदेश लागू नहीं होंगे. भुंतर से कसोल के बीच वोल्वो बसें रात 10 बजे से प्रातः 6.30 बजे तक, एक अन्य आदेश में जिला दंडाधिकारी ने हाथीथान चौक भुंतर से कसोल के बीच लग्जरी वोल्वो बस की श्रेणी के स्टेज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.30 बजे के बीच आवाजाही की अनुमति प्रदान की है.
पूर्व में ये अनुमति रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक थी. आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने जिला दंडाधिकारी को अवगत करवाया कि कसोल के लिये भुंतर से उक्त वाहनों की आवाजाही प्रातः 6.30 बजे के बाद तथा रात्रि 10 बजे से पूर्व नहीं की जानी चाहिए. इससे स्थानीय सब्जी बिक्रेताओं तथा स्कूली बच्चों को जाम के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उक्त दोनों आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे.