हमीरपुर: जिला हमीरपुर में पंचायत घर बेचने के चर्चित मामले में आरोपी जिला परिषद उपाध्यक्ष और उसके बेटे ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है. मामले में अदालत ने हमीरपुर पुलिस से केस स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. पिछले शनिवार को इस मामले में जिला परिषद हमीरपुर उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी (Hamirpur Zila Parishad Vice President) ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को सिरे से खारिज किया था. वहीं, सोमवार को अब उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए भी याचिका लगा दी है.
जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने मीडिया के सामने आकर मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था. प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष ने यह तर्क दिया था कि प्रदेश भर में इस तरह की खरीद-फरोख्त और सबलेटिंग हो रही है. लेकिन, उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है. वहीं, अब पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष बेटे के साथ खुद की जमानत के लिए याचिका अदालत में लगाई है. पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि मामले में अदालत की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है.
क्या है मामला: बता दें कि जिला परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी और उनके बेटे पर सरकारी पंचायत घर को राजस्थान के निवासी व्यक्ति को बेचने के आरोप लगे (Naresh Kumar sold panchayat ghar) हैं. कुछ समय पहले जिला प्रशासन हमीरपुर को सासन पंचायत के निवासी व्यक्ति द्वारा इस बात शिकायत दी गई थी. प्रारंभिक छानबीन के बाद शिकायत में तथ्य सही पाए जाने पर जिला प्रशासन की तरफ से मामला पुलिस को फॉरवर्ड किया गया है.
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बताया जा रहा है जिला प्रशासन कि प्रारंभिक छानबीन के बाद तथ्य सही पाए गए हैं. जिसके बाद अब सदर थाना हमीरपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी और उनके बेटे रविंद्र कुमार दर्जी पर केस दर्ज किया है. गौरतलब है कि तब यह पंचायत घर एक सराय में चल रहा था, जो कि सरकारी थी. बाद में यहां पर नया पंचायत घर बना दिया गया. लेकिन, इस सराय और इसके इर्द गिर्द की भूमि को एक व्यक्ति को बेच दिया गया. इस खरीद-फरोख्त में वित्तीय लेनदेन के तथ्य भी सामने (Hamirpur Panchayat Ghar case) आए हैं.
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