हमीरपुर: दो पहिया वाहन खरीदने से पहले आपको दो हेलमेट भी खरीदने होंगे, क्योंकि केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट व केंद्रीय मोटर वाहन नियम -1989 के नियम 138 (4) (एफ) के तहत ये व्यवस्था लागू कर दी गई है.
एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने उन्हें बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार डीलर दो पहिया वाहनों के खरीदारों को हेलमेट बेचने के लिए बाध्य हैं. उन्होंने बताया कि केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत हेलमेट ही बेचने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीलरों को भी निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी एजेंसियों में लिखकर इस बात का उल्लेख करें, ताकि लोगों को इस प्रावधान के बारे में जानकारी मिल सके.
मोटर वाहन अधिनियम में साफ कहा गया है कि दोपहिया गाड़ी चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों के तहत हेलमेट पहनना होगा.
बता दें कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गुरुवार को टू व्हीलर एजेंसियों के मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला के कुल 13 डीलरों ने भाग लिया. तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है. नियम के अनुसार सभी दो पहिया वाहन बेचने वाले डीलरों को वाहन खरीदने वाले ग्राहक के दस्तावजों के साथ दो हेलमेट भी बेचने होंगे और इसकी रसीद भी देनी होगी.