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भोरंज में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस - हमीरपुर में अवैध शराब बरामद

उपमंडल भोरंज में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब का खेप के साथ पकड़ा है. पुलिस को ये सफलता नाकाबंदी के दौरान मिली.

One person arrested with illegal liquor
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Published : Aug 27, 2020, 8:55 AM IST

भोरंज/हमीरपुर: उपमंडल भोरंज में पुलिस ने एक व्यक्ति को 12 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार निवासी भोरंज के रुप में हुई है. बहराहल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा भूखड़ गांव के पास वाहनों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी, तभी अवैध शराब के खेप लेकर व्यक्ति गुजर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को रोक कर तलाशी ली, तो अवैध शराब की 12 बोतल बरामद की गई. अवैध रूप से शराब बेचने पर व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 39 (1) A एचपी एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विभागीय जानकारी के मुताबिक मूल आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद नई धारा 60 (क) लागू की गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से मिलाता है या मिलाने देता है या ऐसी मादक वस्तु या किसी अन्य पदार्थ को किसी मादक वस्तु में इस्तेमाल करने के लिए बेचता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे कोई इंसान विकलांगता या मृत्यु का शिकार हो जाए तो ऐसे में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पहले आबकारी अधिनियम में ज्यादा सख्ती नहीं थी. लेकिन साल 2018 में किए गए संशोधन के बाद धारा 60 (क) तहत पकड़े गए आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई. अब तस्करी की शराब के साथ पकड़े जाने पर जमानत बड़ी मुश्किल है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. साथ ही दोषी पर अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है.

भोरंज एसएचओ सीआर चौधरी ने बताया कि एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बुधवार को कोरोना के 167 नए मामले, कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 5,321

भोरंज/हमीरपुर: उपमंडल भोरंज में पुलिस ने एक व्यक्ति को 12 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार निवासी भोरंज के रुप में हुई है. बहराहल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा भूखड़ गांव के पास वाहनों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की हुई थी, तभी अवैध शराब के खेप लेकर व्यक्ति गुजर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को रोक कर तलाशी ली, तो अवैध शराब की 12 बोतल बरामद की गई. अवैध रूप से शराब बेचने पर व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 39 (1) A एचपी एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विभागीय जानकारी के मुताबिक मूल आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद नई धारा 60 (क) लागू की गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से मिलाता है या मिलाने देता है या ऐसी मादक वस्तु या किसी अन्य पदार्थ को किसी मादक वस्तु में इस्तेमाल करने के लिए बेचता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे कोई इंसान विकलांगता या मृत्यु का शिकार हो जाए तो ऐसे में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पहले आबकारी अधिनियम में ज्यादा सख्ती नहीं थी. लेकिन साल 2018 में किए गए संशोधन के बाद धारा 60 (क) तहत पकड़े गए आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई. अब तस्करी की शराब के साथ पकड़े जाने पर जमानत बड़ी मुश्किल है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. साथ ही दोषी पर अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है.

भोरंज एसएचओ सीआर चौधरी ने बताया कि एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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