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नगर परिषद हमीरपुर की एक पंचायत व धनेटा के चार वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, कर्फ्यू में ढील भी समाप्त - हमीरपुर दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा

नगर परिषद हमीरपुर का एक व ग्राम पंचायत भडरूं एवं धनेटा के चार वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश.

One Panchayat and four Ward Containment Zone declared in hamirpur
हमीरपुर दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा
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Published : Jun 7, 2020, 6:50 PM IST

हमीरपुर: कोरोना वायरस से संक्रमित दो व्यक्तियों के मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के एक वार्ड का कुछ क्षेत्र और नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के चार वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है.

आदेशों में कहा गया है कि हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के नया नगर, वार्ड नंबर-8 और नादौन उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत भडरूं के गांव बठरूं में बिते दिनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का एक-एक मामला सामने आया है. इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए जल्दी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो.

उपरोक्त के दृष्टिगत नगर परिषद हमीरपुर के अंतर्गत वार्ड नम्बर-8 के हाऊस नम्बर 8 से 11 और हाऊस नम्बर 54 से 58 (सामुदायिक पार्क, नया नगर के विपरीत) और उपमंडल नादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत भडरूं के वार्ड नम्बर-3 (बठरूं गांव), वार्ड नंबर-4 (भडरूं गांव), वार्ड नम्बर-2 (हुंडियां गांव) और ग्राम पंचायत धनेटा के वार्ड नम्बर-4 (धनेटा गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी.

उपरोक्त क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, न ही पैदल और न ही वाहन से यात्रा करेगा, इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.

ये भी पढ़ें : कांगड़ा में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने, दिल्ली से लौटा था 16 वर्षीय किशोर

हमीरपुर: कोरोना वायरस से संक्रमित दो व्यक्तियों के मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के एक वार्ड का कुछ क्षेत्र और नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के चार वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है.

आदेशों में कहा गया है कि हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के नया नगर, वार्ड नंबर-8 और नादौन उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत भडरूं के गांव बठरूं में बिते दिनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का एक-एक मामला सामने आया है. इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए जल्दी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो.

उपरोक्त के दृष्टिगत नगर परिषद हमीरपुर के अंतर्गत वार्ड नम्बर-8 के हाऊस नम्बर 8 से 11 और हाऊस नम्बर 54 से 58 (सामुदायिक पार्क, नया नगर के विपरीत) और उपमंडल नादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत भडरूं के वार्ड नम्बर-3 (बठरूं गांव), वार्ड नंबर-4 (भडरूं गांव), वार्ड नम्बर-2 (हुंडियां गांव) और ग्राम पंचायत धनेटा के वार्ड नम्बर-4 (धनेटा गांव) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी.

उपरोक्त क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, न ही पैदल और न ही वाहन से यात्रा करेगा, इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.

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