हमीरपुर: नगर परिषद एरिया में अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का पालन न करने पर सफाई ठेकेदारों पर गाज गिरेगी. सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग न उठाने पर ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा. ठेके के हिसाब से दस से तीस प्रतिशत ठेकेदार के बिल से कटौती की जाएगी. नगर परिषद के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का पालन न होने पर ठकेदारों को यह हिदायत जारी की. इसके अलावा शहरवासियों की तरफ से लगातार इस तरह की शिकायतें अधिकारियों को मिल रही थी कि सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं उठाया जा रहा है.
नगर परिषद के तहत डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना के तहत 11 वार्ड में पांच ठेकेदार सफाई का कार्य कर रहे. हर महीने लाखों रुपए का बिल नगर परिषद की तरफ से सफाई के तौर पर इन ठेकेदारों का पास जाता हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन ठेकेदारों को हिदायत दी गई कि गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाया जाए. यदि कोई मकान मालिक कूड़ा एक साथ देता है तो सफाई कर्मचारी उसे घर के आंगन में अलग-अलग करना होगा. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने बताया शहर में कुल पांच सफाई ठेकेदार कार्य कर रहे हैं. शिकायतें मिलने के बाद सफाई कार्य का औचक निरीक्षण किया गया था.
जिसके बाद यह पाया गया कि सूखा और गीला कूड़ा नहीं उठाया जा रहा. ठेकेदारों को नियमों के तहत कार्य की हिदायत दी गई.यदि नियमों के आगामी दिनों में सफाई ठेकेदार कार्य नहीं करते तो उनके बिल में दस से तीस प्रतिशत कटौती की जाएगी. उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाया जाना अनिवार्य है.
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