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हमीरपुर में पटवारी से मारपीट करने वाले दोषी को 2 साल की कारावास

पटवार घर में पटवारी से मारपीट करने (assaulting Patwari in Hamirpur) वाले को न्यायाल ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी का दस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. बुधवार को न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. पढ़ें पूरी खबर...

Hamirpur District Court
हमीरपुर जिला न्यायालय
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Published : Apr 27, 2022, 9:51 PM IST

हमीरपुर: पटवार घर में पटवारी से मारपीट करने वाले को न्यायाल ने (assaulting Patwari in Hamirpur ) दो साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी का दस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. बुधवार को न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने (Hamirpur District Court) दोषी प्रदीप कुमार जोकि पपलाह गांव का रहने वाला है को धारा 332 आईपीसी में दो साल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, धारा 353 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा भुगतनी होगी.


सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर के (Judicial Court Complex Hamirpur) अनुसार 25 फरवरी 2015 को दिन के समय करीब 3:40 बजे पटवारी जगदीश चंद अपने पटवारघर में काम कर रहा था. इस दौरान प्रदीप कुमार ने आकर पटवारखाने में पटवारी से मारपीट की और सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया. इसके उपरांत मुकद्दमा पुलिस थाना भोरंज में दर्ज किया गया था. मामले की पैरवी सहायक न्यायवादी डिंपल ठाकुर द्वारा की गई और मुकद्दमे की तफतीश एएसआई स्वरण स्वरूप द्वारा की गई है. बुधवार को व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद यह सजा सुनाई गई है.


बिना लाइसेंस का चालक रखने पर जुर्माने की सजा- एक अन्य मामले में बिना लाइसेंस के चालक रखने पर (Hamirpur District Court) माननीय न्यायालय ने वाहन मालिक को एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को जेएमआईसी कोर्ट ने यह दो सजा सुनाई है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक रखने पर माया देवी जोकि कठलग की रहने वाली है को यह सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि चालक ने गाड़ी से कोई एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद पता चला कि इसके पास लाइसेंस भी नहीं है. बुधवार के दिन माननीय न्यायाधीश साविक घई की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. दोषी को एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

हमीरपुर: पटवार घर में पटवारी से मारपीट करने वाले को न्यायाल ने (assaulting Patwari in Hamirpur ) दो साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी का दस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. बुधवार को न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने (Hamirpur District Court) दोषी प्रदीप कुमार जोकि पपलाह गांव का रहने वाला है को धारा 332 आईपीसी में दो साल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, धारा 353 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा भुगतनी होगी.


सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर के (Judicial Court Complex Hamirpur) अनुसार 25 फरवरी 2015 को दिन के समय करीब 3:40 बजे पटवारी जगदीश चंद अपने पटवारघर में काम कर रहा था. इस दौरान प्रदीप कुमार ने आकर पटवारखाने में पटवारी से मारपीट की और सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया. इसके उपरांत मुकद्दमा पुलिस थाना भोरंज में दर्ज किया गया था. मामले की पैरवी सहायक न्यायवादी डिंपल ठाकुर द्वारा की गई और मुकद्दमे की तफतीश एएसआई स्वरण स्वरूप द्वारा की गई है. बुधवार को व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद यह सजा सुनाई गई है.


बिना लाइसेंस का चालक रखने पर जुर्माने की सजा- एक अन्य मामले में बिना लाइसेंस के चालक रखने पर (Hamirpur District Court) माननीय न्यायालय ने वाहन मालिक को एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को जेएमआईसी कोर्ट ने यह दो सजा सुनाई है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक रखने पर माया देवी जोकि कठलग की रहने वाली है को यह सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि चालक ने गाड़ी से कोई एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद पता चला कि इसके पास लाइसेंस भी नहीं है. बुधवार के दिन माननीय न्यायाधीश साविक घई की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. दोषी को एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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