ETV Bharat / city

हमीरपुर में कोविड पर सख्ती शुरू: दो दिन बाजार रहेंगे बंद, जानें कितने घंटे खुल सकेंगी दुकानें

जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली (Strictness on covid in hamirpur)रहेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी. रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉलऔर दुकानें बंद (two days Market closed in Hamirpur)रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर यu आदेश लागू नहीं होंगे. अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी की जाएगी.

Hamirpur district administration strict regarding covid
हमीरपुर में कोविड पर सख्ती शुरू
author img

By

Published : Jan 10, 2022, 6:34 PM IST

हमीरपुर : जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली (Strictness on covid in hamirpur)रहेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी. रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉलऔर दुकानें बंद (two days Market closed in Hamirpur)रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर यu आदेश लागू नहीं होंगे. अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी की जाएगी.

मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी जैसे-वैक्सीनेशन, सर्विलांस, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मोबाइल पर संपर्क एवं मॉनिटरिंग आदि पर लगाने के लिए अधिकृत होंगे. कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला दंडाधिकारी देव श्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए.


जिला दंडाधिकारी कार्यालय सहित सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. यह सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन, बैंक, बिजली-पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवाएं, आबकारी, बजट और इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. हर कार्यालय अध्यक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी करेंगे.


जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार जिले में सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की भीड़ पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा. अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों तथा विवाह और अंतिम संस्कार के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमति मिलेगी. इंडोर आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों, खुले स्थानों में भी 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों को ही अनुमति होगी. आयोजक को पूर्व में ही इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी. एसडीएम कोविड परिस्थितियों के आधार पर आयोजकों को अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमति दे सकते. धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर, सामुदायिक रसोई और धाम पर प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें : हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व और टिकट आवंटन पर राठौर का बड़ा बयान, सियासी चर्चाएं शुरू

हमीरपुर : जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली (Strictness on covid in hamirpur)रहेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी. रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉलऔर दुकानें बंद (two days Market closed in Hamirpur)रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर यu आदेश लागू नहीं होंगे. अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी की जाएगी.

मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी जैसे-वैक्सीनेशन, सर्विलांस, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मोबाइल पर संपर्क एवं मॉनिटरिंग आदि पर लगाने के लिए अधिकृत होंगे. कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला दंडाधिकारी देव श्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए.


जिला दंडाधिकारी कार्यालय सहित सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. यह सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन, बैंक, बिजली-पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवाएं, आबकारी, बजट और इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. हर कार्यालय अध्यक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी करेंगे.


जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार जिले में सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की भीड़ पर पूर्णतय: प्रतिबंध रहेगा. अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों तथा विवाह और अंतिम संस्कार के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अनुमति मिलेगी. इंडोर आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों, खुले स्थानों में भी 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 300 लोगों को ही अनुमति होगी. आयोजक को पूर्व में ही इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी. एसडीएम कोविड परिस्थितियों के आधार पर आयोजकों को अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमति दे सकते. धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर, सामुदायिक रसोई और धाम पर प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें : हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व और टिकट आवंटन पर राठौर का बड़ा बयान, सियासी चर्चाएं शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.