हमीरपुर: जिला परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी (Hamirpur Zila Parishad Vice President) के बेटे पर सरकारी पंचायत घर को राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचने के आरोप लगे हैं. कुछ समय पहले जिला प्रशासन हमीरपुर को सासन पंचायत के निवासी व्यक्ति द्वारा इस बात शिकायत दी गई थी. प्रारंभिक छानबीन के बाद शिकायत में तथ्य सही पाए जाने पर जिला प्रशासन की तरफ से मामला पुलिस को फॉरवर्ड किया गया है.
वहीं, सदर थाना हमीरपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी (FIR against Hamirpur Zila Parishad Vice President) और उनके बेटे रविंद्र कुमार दर्जी के खिलाफ पंचायत घर बेचने पर एफआईआर दर्ज कर दी है. शिकायत में सासन पंचायत के निवासी व्यक्ति बलबीर ने आरोप लगाए हैं कि जिला परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने प्रधान रहते हुए साल 2013 में अपने बेटे रविंद्र कुमार दर्जी के साथ मिलकर सासन पंचायत घर को राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था.
धारा 118 की अवहेलना: बता दें कि तब यह पंचायत घर (Naresh Kumar sold panchayat ghar) एक सराय में चल रहा था, जो कि सरकारी थी. इस खरीद-फरोख्त में वित्तीय लेनदेन के तथ्य भी सामने आए हैं. अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. धारा 118 की अवहेलना किए जाने के पहलू पर जिला प्रशासन हमीरपुर जांच कर रहा है. जिला प्रशासन को इसकी शिकायत स्थानीय व्यक्ति द्वारा दी गई थी. इसके बाद प्रारंभिक छानबीन एसडीएम द्वारा की गई.
हालांकि अभी तक इस मामले में धारा 118 की अवहेलना को लेकर विस्तृत छानबीन किया जाना बाकी है. बता दें कि हिमाचल की भूमि को बाहरी राज्यों के लोगों को नहीं बेचा जा सकता है. इसके लिए धारा 118 के तहत सरकार की अनुमति जरूरी होती है. हालांकि इस मामले में यह छानबीन का विषय है कि क्या यह खरीद-फरोख्त कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए की गई थी या नहीं. वहीं, नरेश कुमार दर्जी पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ते वक्त नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी थी. जिससे उनके सदस्यता को खारिज करने का भी तर्क शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया है.
अपनी जमीन बताकर बेची थी जमीन: बताया जा रहा है कि प्रधान रहते नरेश कुमार दर्जी ने इसे अपनी जमीन बताकर राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था. अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके लिए प्रधान रहते नरेश कुमार दर्जी ने जाली दस्तावेज (Panchayat Ghar Case Hamirpur) भी तैयार किए हों. वहीं, पुलिस छानबीन में यह पता लगाने में जुटी हुई है की क्या इसमें कोई कागजी कार्रवाई हुई थी या नहीं?
मामले में एफआईआर दर्ज: वहीं, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा (SP Hamirpur Akriti Sharma) ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सदर थाना हमीरपुर में यह केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाए हैं कि नरेश कुमार दर्जी के प्रधान रहते हुए उनके बेटे ने पंचायत घर को राजस्थान निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया था. इसके लिए कुछ वित्तीय लेनदेन भी हुए थे. इसके अलावा कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए हैं. जिनकी जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा जांच की जा रही है.
वहीं, डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक छानबीन के बाद केस एसपी ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया गया है. आगामी दिनों में मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि धारा 118 की अवहेलना जांच का विषय है. जिसमें प्रारंभिक छानबीन की गई है, लेकिन इसमें सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.
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