हमीरपुरः कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिला की 11 ग्राम पंचायतों के 12 वार्डों और नगर परिषद सुजानपुर के एक वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
इन आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत भोरंज के वार्ड नंबर एक गांव मलियां (सम्मू ताल) में केवल अमर सिंह के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई के वार्ड नंबर 5 और 6 गांव पनसाई में नंगर द्वार से नीचे की ओर डुगनाला बल की सीमा तक और ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के वार्ड नंबर 2 में अजय कुमार के घर से राजकुमार के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 7 गांव हरमंदिर मंडियाला में नादौन-हमीरपुर हाईवे की दाईं ओर व पैट्रोल पंप के आसपास का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ग्राम पंचायत बड़ा के वार्ड नंबर 2 गांव चमराल में प्राथमिक पाठशाला के आस-पास और उत्तर की ओर चमराल चौक से विनोद कुमार के घर तक और ग्राम पंचायत कलूर के वार्ड नंबर एक गांव कलूर में औषधालय से विंद्रो देवी की तरफ का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत कलौहण के वार्ड नंबर 2 गांव बकलोह में मैहरे-सलौणी-हमीरपुर सडक़ पर प्रकाश चंद से घर से ओम प्रकाश के घर तक, ग्राम पंचायत चकमोह के वार्ड नंबर 2 गांव चकमोह में शिव मंदिर से तिलकराज के घर तक, हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दड़ूही के वार्ड नंबर-2 गांव दड़ूही विकासनगर में केवल मकान नंबर 26 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.
साथ ही ग्राम पंचायत बारीं के वार्ड नंबर 2 गांव बारीं में हमीरपुर-अवाहदेवी सडक की बाईं ओर बारीं मंदिर से सुमन राजपूत के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत पटलांदर के गांव जगदियाल में केवल शिशक राणा का घर और नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर एक पौडिय़ां मोहल्ला में भी केवल मकान नंबर 161 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी.
डीसी हमीरपुर ने बताया कि इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले और न ही पैदल या वाहन से यात्रा करे. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन का सहयोग करें.
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