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मारपीट मामले में पांच को दो साल की सजा, जानिए कहां का है मामला

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Published : Nov 12, 2021, 9:24 PM IST

हमीरपुर में अदालत ने मारपीट मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई. सहायक जिला न्यायवादी डिपंल ठाकुर(Assistant District Attorney Dimple Thakur) ने बताया मामला 14 फरवरी 2015 का है.

Court sentenced five for assault in Hamirpur
मारपीट मामले में पांच को दो साल की सजा

हमीरपुर: दिहाड़ी लगाकर घर लौट रहे व्यक्ति से मारपीट मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई. जेएमएफसी कोर्ट नंबर 2 शिखा लखनपाल (Shikha Lakhanpal)की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अदालत ने सोनी कुमार,संजीव कुमार,जगदीश चंद, रेखा देवी व संतोष कुमारी को आईपीसी की धारा 148 के तहत 2 साल की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना. इसके साथ ही दोषियों को आईपीसी की धारा 341 के तहत 15 दिन , धारा 323 के तहत 6 माह व 500 रुपए जुर्माना,धारा 325 के तहत 2 साल कैद की सजा व 1500 रुपए जुर्माना,धारा 427 के तहत एक हजार रुपए जुर्माना व धारा 281 के तहत 1 हजार रुपए जुर्माना. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

सहायक जिला न्यायवादी डिपंल ठाकुर (Assistant District Attorney Dimple Thakur)ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को देवराज पुत्र भगीरथ निवासी गांव गद ड़ू अपनी दिहाड़ी लगाकर घर वापस जा रहा था. रास्ते में उपरोक्त दोषियों ने अपने आंगन में लेजाकर डंडो व सरियों से मारपीट की. जिसमें इसे चोटें लगी. इसको लेकर देवराज ने थाना भोंरज में शिकायत दर्ज करवाई थी. एएसआई स्वर्ण रूप सिंह (ASI Swarn Roop Singh)ने मामले की जांच करने के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. वहीं, अदालत ने दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई.

हमीरपुर: दिहाड़ी लगाकर घर लौट रहे व्यक्ति से मारपीट मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई. जेएमएफसी कोर्ट नंबर 2 शिखा लखनपाल (Shikha Lakhanpal)की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अदालत ने सोनी कुमार,संजीव कुमार,जगदीश चंद, रेखा देवी व संतोष कुमारी को आईपीसी की धारा 148 के तहत 2 साल की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना. इसके साथ ही दोषियों को आईपीसी की धारा 341 के तहत 15 दिन , धारा 323 के तहत 6 माह व 500 रुपए जुर्माना,धारा 325 के तहत 2 साल कैद की सजा व 1500 रुपए जुर्माना,धारा 427 के तहत एक हजार रुपए जुर्माना व धारा 281 के तहत 1 हजार रुपए जुर्माना. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

सहायक जिला न्यायवादी डिपंल ठाकुर (Assistant District Attorney Dimple Thakur)ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को देवराज पुत्र भगीरथ निवासी गांव गद ड़ू अपनी दिहाड़ी लगाकर घर वापस जा रहा था. रास्ते में उपरोक्त दोषियों ने अपने आंगन में लेजाकर डंडो व सरियों से मारपीट की. जिसमें इसे चोटें लगी. इसको लेकर देवराज ने थाना भोंरज में शिकायत दर्ज करवाई थी. एएसआई स्वर्ण रूप सिंह (ASI Swarn Roop Singh)ने मामले की जांच करने के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. वहीं, अदालत ने दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई.

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