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आवेदन के 30 दिन के भीतर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा: डीसी हमीरपुर

उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक (DC Hamirpur Debashweta Banik) ने कहा है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 30 दिन के भीतर मुआवजा जारी किया जाएगा. इस संबंध में पीड़ित परिवारों को ज्यादा परेशानी न हो ये सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त डीसी ने एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं. हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी के कारण लगभग 275 लोगों की मौत हो चुकी है.

DC Hamirpur Debashweta Banik
डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक
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Published : Oct 1, 2021, 2:55 PM IST

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही मुआवजा जारी किया जाएगा. हमीरपुर जिले में इसके लिए सरकार के निर्देशों के बाद डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक (DC Hamirpur Debashweta Banik) ने सभी एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही लोगों को यह हिदायत भी जारी की गई है कि लोग निर्धारित फॉर्म और दस्तावेजों के साथ एसडीएम के पास आवेदन करें. कोविड से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

डीसी ने कहा कि इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों और कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल थे. मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए. संबंधित परिवार अपने दावों को राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है जो मृत्यु के कारण को कोविड-19 प्रमाणित करता है.

कोरोना से जिले में 275 लोगों की मौत: हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी के कारण लगभग 275 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा जिले में अभी तक कुल 16,342 मामले सामने आए हैं. जिले में 15,678 लोग महामारी से रिकवर हो गए हैं. उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र (death certificate from covid) एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्र करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा.

यह प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट एचपी हमीरपुर डॉट एनआईसी डॉट इन (hphamirpur.nic.in) पर उपलब्ध करवा दी गई है. उपायुक्त ने बताया कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन यह प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर और मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता, लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है. उन्होंने कहा कि सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित की जाएगी.

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हमीरपुर: कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही मुआवजा जारी किया जाएगा. हमीरपुर जिले में इसके लिए सरकार के निर्देशों के बाद डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक (DC Hamirpur Debashweta Banik) ने सभी एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही लोगों को यह हिदायत भी जारी की गई है कि लोग निर्धारित फॉर्म और दस्तावेजों के साथ एसडीएम के पास आवेदन करें. कोविड से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

डीसी ने कहा कि इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों और कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल थे. मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए. संबंधित परिवार अपने दावों को राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है जो मृत्यु के कारण को कोविड-19 प्रमाणित करता है.

कोरोना से जिले में 275 लोगों की मौत: हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी के कारण लगभग 275 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा जिले में अभी तक कुल 16,342 मामले सामने आए हैं. जिले में 15,678 लोग महामारी से रिकवर हो गए हैं. उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र (death certificate from covid) एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्र करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा.

यह प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट एचपी हमीरपुर डॉट एनआईसी डॉट इन (hphamirpur.nic.in) पर उपलब्ध करवा दी गई है. उपायुक्त ने बताया कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन यह प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर और मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता, लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है. उन्होंने कहा कि सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित की जाएगी.

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