कांगड़ा: ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अधवानी में सालों से बंद पड़ी नवनिर्मित गौशाला को खोलने के लिए हाईकोर्ट ने जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि जिस उद्देश्य से लाखों रुपये लगाकर गौशाला का निर्माण किया गया है उसे जल्द से जल्द उपयोग में लाया जाए.
नवनिर्मित गौशाला को खुलवाने के लिए हिमगिरी हिन्दू महासभा की अगुवाई में गौरक्षा समिति ज्वालामुखी, अधवानी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार रैलियां करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की. जिसके तहत कोर्ट ने गौशाला खोलने के निर्देश दिए हैं और प्रसाशनिक अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है.
हिंदू महासभा सचिव किशन शर्मा ने बताया कि जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उससे एकजुटता की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि गौशाला को खोलने से बेसहारा पशुओं को सरंक्षण मिलेगा और किसानों की फसलें तबाह होने से बचेंगी.
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संजय रत्न ने बताया कि अधवानी में बनी नवनिर्मित गौसदन को खोलने के लिए उच्च न्यायलय ने आदेश जारी किए हैं, जबकि दो सालों से विधायक के दबाव के चलते प्रशासन इसके ताले नहीं खोल पाया था. उन्होंने बताया कि साल 2017 में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से गौसदन का निर्माण किया गया था.