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KANGRA: चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकाल को लेकर निर्देश जारी - उपायुक्त कांगड़ा

जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने फतेहपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इंडोर में तीस प्रतिशत क्षमता यानि दो सौ लोगों के साथ और खुली जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी. वहीं, उन्होंने बताया कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में संबंधित राजनीतिक दल को फोर्मेट सी-7 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना जरूरी है.

फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव
उपायुक्त कांगड़ा
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Published : Oct 2, 2021, 5:23 PM IST

धर्मशाला: चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी. यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नामांकन के दौरान तीन वाहन ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर के दायरे के अंदर जा सकते हैं. इसके साथ ही नामांकन से पहले और बाद में पब्लिक मीटिंग नहीं होगी.

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंडोर में 30 प्रतिशत क्षमता या दो सौ लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा आयोजित की जा सकती है और खुली जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी. वहीं, स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए एक हजार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं. डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि इस दौरान रोड शो की इजाजत नहीं रहेगी.

नुक्कड़ सभा में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी. चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी के नियम की पालना, मास्क का उपयोग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर का उपयोग जरूरी है. इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को रैलियां और बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी डयूटी और पोलिंग ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों एवं राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है. प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में संबंधित राजनीतिक दल को फोर्मेट सी-7 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि उपचुनाव में मतदान ईवीएम और वीपीवैट के माध्यम से ही करवाया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि इस बार वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, जो मतदाता सूची में चिन्हित हैं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें: नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक कर कलयुगी मां फरार, अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज

धर्मशाला: चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी. यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नामांकन के दौरान तीन वाहन ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर के दायरे के अंदर जा सकते हैं. इसके साथ ही नामांकन से पहले और बाद में पब्लिक मीटिंग नहीं होगी.

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंडोर में 30 प्रतिशत क्षमता या दो सौ लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा आयोजित की जा सकती है और खुली जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी. वहीं, स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए एक हजार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं. डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि इस दौरान रोड शो की इजाजत नहीं रहेगी.

नुक्कड़ सभा में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी. चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी के नियम की पालना, मास्क का उपयोग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर का उपयोग जरूरी है. इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को रैलियां और बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी डयूटी और पोलिंग ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों एवं राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है. प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में संबंधित राजनीतिक दल को फोर्मेट सी-7 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि उपचुनाव में मतदान ईवीएम और वीपीवैट के माध्यम से ही करवाया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि इस बार वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, जो मतदाता सूची में चिन्हित हैं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है.

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