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धर्मशालाः नाबालिग के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के दोषी को 10 साल की कैद

15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी ओमी कुमार को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है.

Court sentenced to 10 years for accused of raping a minor in Dharamshala
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Published : Oct 12, 2020, 7:53 PM IST

धर्मशालाः उपमंडल कांगड़ा के तहत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का 6 माह ज्यादा कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि दुष्कर्म का यह मामला 24 अगस्त, 2017 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में दर्ज हुआ था. इस दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि मई 2015 को आरोपी उससे स्कूल के पास मिला और मेरा मोबाइल नंबर उसने ले लिया.

इसके बाद जुलाई 2015 को उसे अपनी बाइक पर बिठाकर त्रिलोकपुर मंदिर की ओर ले गया. मंदिर में जाने के बाद वे उसे वहीं के एक होटल के कमरे ले गया. होटल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली.

वीडियो बनाने के बाद उसे धमकाने लगा कि अगर ये बात किसी को बताई तो वे वीडियो वायरल कर देगा और जान से भी मार देगा. डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई.

अगस्त 2017 में पीड़िता की पंचायत के प्रधान ने उसके परिजनों को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस पर उन्होंने केस दर्ज करवाया. पुलिस जांच के बाद केस पहले कांगड़ा न्यायालय में चला. उसके बाद विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार की अदालत में लाया गया.

यहां अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरडी चौधरी ने कुल 18 गवाह पेश किया. गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी ओमी कुमार को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है.

धर्मशालाः उपमंडल कांगड़ा के तहत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का 6 माह ज्यादा कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि दुष्कर्म का यह मामला 24 अगस्त, 2017 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में दर्ज हुआ था. इस दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि मई 2015 को आरोपी उससे स्कूल के पास मिला और मेरा मोबाइल नंबर उसने ले लिया.

इसके बाद जुलाई 2015 को उसे अपनी बाइक पर बिठाकर त्रिलोकपुर मंदिर की ओर ले गया. मंदिर में जाने के बाद वे उसे वहीं के एक होटल के कमरे ले गया. होटल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली.

वीडियो बनाने के बाद उसे धमकाने लगा कि अगर ये बात किसी को बताई तो वे वीडियो वायरल कर देगा और जान से भी मार देगा. डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई.

अगस्त 2017 में पीड़िता की पंचायत के प्रधान ने उसके परिजनों को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस पर उन्होंने केस दर्ज करवाया. पुलिस जांच के बाद केस पहले कांगड़ा न्यायालय में चला. उसके बाद विशेष जज पोक्सो कृष्ण कुमार की अदालत में लाया गया.

यहां अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरडी चौधरी ने कुल 18 गवाह पेश किया. गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी ओमी कुमार को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है.

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