चंबा: चंबा जिले में एक समय पर दो पदों पर रहने वाले डिपो होल्डर कम प्रधान को एक पद चुनना पड़ा सकता है यानि किसी एक पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. चंबा जिले की ग्रांम पंचायत जडेरा (Gram Panchayat Jadera) से प्रधान चुनकर आने वाले व्यक्ति के पास राशन का सरकारी डिपो भी है. ऐसे में पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक कोई व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन अगर उसके पास सहकारी सभा का कोई राशन का डिपो या सेलमेन नहीं होना चाहिए. उक्त अधिनियम में साफ प्रावधान है लेकिन उक्त पंचायत के प्रधान पद और डिपो को एक व्यक्ति साथ साथ चला रहा है.
जिसके चलते लोगों ने इसकी शिकायत जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति नियंत्रक उपभोक्ता मामले विभाग के पास की थी. विभाग ने उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करके डीसी चंबा के माध्यम से राज्य खाद्य आपूर्ति मामले निदेशालय को कार्रवाई के लिए शिमला को भेज दी है. विभाग ने साफ कहा है की जब पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें साफ प्रावधान है की उक्त व्यक्ति या उसके परिवार के पास राशन का डिपो नहीं होना चाहिए. ऐसे में अब पंचायत प्रधान को एक पद छोड़ना पड़ सकता है. कोई भी प्रधान विधायक एमपी या वार्ड सदस्य चुना जाता है तो उनके परिवार के पास राशन का डिपो नहीं होना चाहिए. हालंकि अब देखना होगा की पंचायती राज अधिनयम के मुताबिक खाद्य आपूर्ति निदेशालय क्या कार्रवाई करता है, ये देखनना दिलचस्प होगा
वहीं, दूसरी ओर चंबा जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति मामले अधिकारी का कहना है की एक डिपो होल्डर की शिकायत आई थी (Complaint of depot holder in Chamba) की उसने पंचायत का चुनाव लड़ा है उसके बाबजूद उसके पास सरकारी राशन का डिपो भी है. लेकिन पंचायती राज अधिनयम के मुताबिक जो चुनिन्दा प्रतिनिधि है खासकर प्रधान, विधायक, एमपी या वार्ड सदस्य उसके परिवार के पास राशन का डिपो नहीं होना चाहिए. लेकिन उक्त प्रधान के पास राशन का डिपो है. ऐसे में हमने एक रिपोर्ट बनाकर डीसी चंबा के माध्यम से खाद्य आपूर्ति निदेशालय को कार्रवाई के लिए भेजी है. फिलहाल अभी तक डिपो होल्डर को निलंबित नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है.
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