चंबा: चरस तस्करी के आरोप में एक शख्स को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने 12 साल की कठोर कारावास और एक लाक बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोजना पड़ेगा.
अदालत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के शेरू गांव के रहने वाले झलो राम पुत्र टिखना को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अगस्त 2018 को पुलिस टीम ने कोटी पुल के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान मार्ग से पिठू लेकर पैदल आ रहा झलो राम पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने लगा. पुलिस ने शक के आधार पर झलो राम की तलाशी ली, इस दौरान पिठू बैग से पांच किलो तीस ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने सदर थाना में मामला दर्ज किया. बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया.
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अभियोजन ने अदालत में 14 गवाह पेश कर झलो राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झलो राम को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए बारह साल की कैद व एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.