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चरस तस्कर को 12 साल के कारावास की सजा, एक लाख बीस हजार जुर्माना

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के रहने वाले एक शख्स को चरस तस्करी के आरोप में चंबा कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है. 25 अगस्त 2018 को पुलिस ने कोटी पुल के पास से आरोपी को पांच किलो तीस ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था.

Charas smuggler convicted for 12 years in chamba
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Published : Jul 5, 2019, 9:09 PM IST

चंबा: चरस तस्करी के आरोप में एक शख्स को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने 12 साल की कठोर कारावास और एक लाक बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोजना पड़ेगा.

अदालत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के शेरू गांव के रहने वाले झलो राम पुत्र टिखना को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अगस्त 2018 को पुलिस टीम ने कोटी पुल के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान मार्ग से पिठू लेकर पैदल आ रहा झलो राम पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने लगा. पुलिस ने शक के आधार पर झलो राम की तलाशी ली, इस दौरान पिठू बैग से पांच किलो तीस ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने सदर थाना में मामला दर्ज किया. बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया.

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अभियोजन ने अदालत में 14 गवाह पेश कर झलो राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झलो राम को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए बारह साल की कैद व एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

चंबा: चरस तस्करी के आरोप में एक शख्स को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने 12 साल की कठोर कारावास और एक लाक बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोजना पड़ेगा.

अदालत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के शेरू गांव के रहने वाले झलो राम पुत्र टिखना को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अगस्त 2018 को पुलिस टीम ने कोटी पुल के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान मार्ग से पिठू लेकर पैदल आ रहा झलो राम पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने लगा. पुलिस ने शक के आधार पर झलो राम की तलाशी ली, इस दौरान पिठू बैग से पांच किलो तीस ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने सदर थाना में मामला दर्ज किया. बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया.

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अभियोजन ने अदालत में 14 गवाह पेश कर झलो राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झलो राम को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए बारह साल की कैद व एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:अजय शर्मा, चंबा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शुक्रवार को झलो राम पुत्र टिखना वासी गांव शेरू पोस्ट आफिस टप्पर तहसील बसोली जिला कठुआ
राज्य जम्मू कश्मीर को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए बारह वर्ष के कठोर कारवास और एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने झलो राम को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भोगना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।

Body:अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अगस्त 2018 को पुलिस टीम ने कोटी पुल के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान मार्ग से पिठू लेकर पैदल आ रहा झलो राम पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम को झलो राम की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर तुरंत हरकत में आते हुए दबोच लिया। पुलिस ने झलो राम की शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान पिठू बैग से पांच किलो तीस ग्राम चरस बरामद की। झलो राम के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर सदर थाना मंे मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने मामले से जुडी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। Conclusion:अभियोजन ने अदालत में चैदह गवाह पेश कर झलो राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झलो राम को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए बारह वर्ष की कैद व एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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