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बिलासपुर में मास्क नहीं पहना तो जाओगे जेल, पुलिस ने जारी की अधिसूचना

बिलासपुर में सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है. संजय शर्मा ने कहा कि इस नियम के तहत 200 रुपये से 5 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है और आठ दिन की जेल भी हो सकती है. इसके साथ ही उन व्यक्तियों को दोनों सजा भी दी जा सकती है.

bilaspur police
बिलासपुर पुलिस
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Published : Jun 19, 2020, 12:13 PM IST

Updated : Jun 19, 2020, 2:21 PM IST

बिलासपुर: कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अब बिना मास्क से सड़क पर चलने वाले राहगीरों के चालान काटे जाएंगे. इसको लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

अधिसूचना जारी होने के बाद तुंरत प्रभाव से पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है. पुलिस ने नगर में घूम-घूम कर ऐसे लोगों के चालान काटे जो मास्क के महत्व को समझ नहीं रहे थे और बिना मास्क के सड़क पर चल रहे थे. बिलासपुर डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत इस नियम का प्रावधान हैं.

वीडियो रिपोर्ट

सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है. संजय शर्मा ने कहा कि इस नियम के तहत 200 रुपये से 5 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है और आठ दिन की जेल भी हो सकती है. इसके साथ ही उन व्यक्तियों को दोनों सजा भी दी जा सकती है.

डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीर, दुकानदार आदि कोई भी यदि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि जब भी वे घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी से मास्क आदि लगाकर निकलें. उन्होंने लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर दो मीटर की दूरी बनाने को कहा है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने को मना किया है.

गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया है. चिकित्सकों की मानें तो सार्वजनिक जगह पर मास्क पहन कर लोगों की अपनी सुरक्षा करनी चाहिए. कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें: HPU ने एग्जाम का शेड्यूल किया जारी, 16 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम

बिलासपुर: कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अब बिना मास्क से सड़क पर चलने वाले राहगीरों के चालान काटे जाएंगे. इसको लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

अधिसूचना जारी होने के बाद तुंरत प्रभाव से पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है. पुलिस ने नगर में घूम-घूम कर ऐसे लोगों के चालान काटे जो मास्क के महत्व को समझ नहीं रहे थे और बिना मास्क के सड़क पर चल रहे थे. बिलासपुर डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत इस नियम का प्रावधान हैं.

वीडियो रिपोर्ट

सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है. संजय शर्मा ने कहा कि इस नियम के तहत 200 रुपये से 5 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है और आठ दिन की जेल भी हो सकती है. इसके साथ ही उन व्यक्तियों को दोनों सजा भी दी जा सकती है.

डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीर, दुकानदार आदि कोई भी यदि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि जब भी वे घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी से मास्क आदि लगाकर निकलें. उन्होंने लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर दो मीटर की दूरी बनाने को कहा है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने को मना किया है.

गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया है. चिकित्सकों की मानें तो सार्वजनिक जगह पर मास्क पहन कर लोगों की अपनी सुरक्षा करनी चाहिए. कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

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Last Updated : Jun 19, 2020, 2:21 PM IST
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