मुंबई : बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका (Nitesh Rane Bombaly HC bail plea) दायर की है. मामला शिवसेना कार्यकर्ता पर हमला और अटेम्ट टू मर्डर का (nitesh rane Shiv Sena worker assault) है. इससे पहले सिंधुदुर्ग जिला अदालत ने हत्या के प्रयास के इस मामले में राणे (MLA Rane attempt to murder case) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट नीतेश राणे की याचिका (Nitesh Rane Bombaly HC) पर मंगलवार को सुनवाई कर सकती है.
इससे पहले गत 30 दिसंबर को महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने राणे को अग्रिम जमानत (Rane anticipatory bail Sindhudurg court) देने से इनकार कर दिया. शिव सेना कार्यकर्ता संतोष परब (Shiv Sena activist Santosh Parab) पर हमला करने के इस मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे लापता करार दिए गए हैं.
30 दिसंबर को सिंधुदुर्ग में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नीतेश राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा कि चूंकि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब हम अदालती आदेश की प्रति लेने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का रूख करेंगे. नीतेश के साथ उसके सहयोगी और सह आरोपी की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.
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इससे पहले अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई थी और नीतेश के वकील देसाई ने कहा कि इस मामले में उनके मुवकिकल को भगोड़ा करार देना गलत बात है. बता दें कि सिंधुदुर्ग कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस राणे की गिरफ्तारी के प्रयास कर सकती है.
(एजेंसी इनपुट)