सोनीपत: केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने (girls marriage age increased) जा रही है. अब नए कानून के हिसाब से लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं की जाएगी. इसके अलावा लड़कियां भी 21 साल से पहले कोर्ट में भी शादी नहीं कर पाएंगी. सरकार के इस कदम पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें 23 दिसंबर को जींद में एकजुट होने जा रही हैं. खाप का कहना है कि 23 दिसंबर को होने वाली महापंचायत के बाद ही हम इस बारे में निर्णय स्पष्ट कर (Khap comment on girls marriage act) पाएंगे.
हरियाणा की सबसे बड़ी खाप पंचायतों में से एक दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि मैं सभी को एक उचित जानकारी देना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि अब लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करके ही शादी कर रही हैं. सरकार के इस कदम को लेकर एक महापंचायत आयोजित होने जा रही है. महापंचायत के बाद ही खाप पंचायतें कोई अधिकारिक बयान दे पाएंगी या अपना रुख स्पष्ट करेंगी.
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खाप प्रधान ने कहा कि अब सरकार को हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन करना चाहिए ताकि कोई भी लड़का या लड़की अपने मां-बाप की मर्जी के बिना कोर्ट में शादी न कर पाए. साथ ही अपने गांव, गोत्र और देहात में भी शादी न हो. ऐसे ही मामलों की वजह से घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं और समाज का ताना-बाना खत्म हो रहा है. उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें तो इससे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 16 साल करने का भी समर्थन कर चुकी हैं.
बता दें कि सरकार के इस कदम के बाद देश की लड़कियों में खुशी की लहर है. लड़कियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से लड़कियों को हौसला मिला है. क्योंकि पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी. वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी और अनुभव कम होने के चलते कई बार घर भी उजड़ जाते थे, लेकिन अब सरकार के इस कदम के बाद लड़कियां ज्यादा अनुभवी होंगी. ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी और अपने पैरों पर खड़ा होकर वह शादी कर सकेंगी. सभी लड़कियों ने सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की.
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