सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं.
नाबालिग से दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा: दरअसल, इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी. इसी कड़ी में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बुधवार, 13 दिसंबर 2023 को मामले में सजा सुनाते हुए दोनों दोषियों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद दी है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
क्या है पूरा मामला?: सोनीपत निवासी व्यक्ति ने सेक्टर-27 थाना पुलिस को 12 अगस्त, 2022 में बताया था कि उसने विधवा महिला से शादी की थी. उसकी पत्नी के पास पहले पति से 13 साल की बेटी और एक बेटा था. उसकी बेटी ने एक दिन पेट दर्द की शिकायत की. बेटी से पूछने पर बताया कि विनय नाम के युवक ने मई, 2022 में डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसके बाद सोनीपत के पंकज ने भी उसके साथ गलत काम किया था. बेटी को चिकित्सक के पास लेकर गए तो बेटी के ढाई माह की गर्भवती होने का पता चला. इसके बाद व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया था.
13 महीने में दोषियों को सजा: नाबालिग से दुष्कर्म का मामल दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद की. मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार और जांच अधिकारी सुदेश दूहन की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. इस मामले में अदालत ने महज 13 महीने में फैसला सुना कर आरोपियों को दोषी करार दिया.
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