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4 साल की भतीजी से छेड़छाड़ मामला: कोर्ट ने दोषी चाचा को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

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Published : Apr 29, 2023, 6:33 PM IST

शनिवार को सोनीपत कोर्ट ने चार साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को सुनाई उमक्रैद की सजा. 50 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया. साल 2022 का है पूरा मामला

Sonipat court sentenced life imprisonment to child molester
अश्लीलता करने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

सोनीपत: शनिवार को सोनीपत अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को देने के आदेश दिए हैं. मामले में महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी थी.

शिकायत में बताया गया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती हैं. वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी सास-ससुर उनके देवर संग रहते हैं. महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उसके साथ गलत हरकत की है. बेटी ने उसे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने सास-ससुर को इसकी जानकारी दी थी.

जिस पर उनके सास-ससुर ने झगड़ा कर उन्हें ही घर से निकाल दिया था. जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी. पुलिस ने मामले में महिला के देवर के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले में कार्रवाई करते हुए मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

ये भी पढ़ें: करनाल में 45 गायों को मारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में किया चौंकाने वाली साजिश का खुलासा

मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं. जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

सोनीपत: शनिवार को सोनीपत अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को देने के आदेश दिए हैं. मामले में महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी थी.

शिकायत में बताया गया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती हैं. वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी सास-ससुर उनके देवर संग रहते हैं. महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उसके साथ गलत हरकत की है. बेटी ने उसे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने सास-ससुर को इसकी जानकारी दी थी.

जिस पर उनके सास-ससुर ने झगड़ा कर उन्हें ही घर से निकाल दिया था. जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी. पुलिस ने मामले में महिला के देवर के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले में कार्रवाई करते हुए मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं. जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

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