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सोनीपत: शहर में स्थित डेयरी और गोशाला का नगर पालिका में कराना होगा रजिस्ट्रेशन - सोनीपत गोशाला डेयरी रजिस्ट्रेशन शुरू

नगर पालिका के सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार शहर में खुली डेयरियों और गोशालाओं के संचालकों को नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.

Registration of Dairy and gaushala started in Sonipat
सोनीपत मंगलवार से शुरु किया गया डेयरी और गोशालों का रजिसट्रेशन
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Published : Sep 22, 2020, 5:17 PM IST

सोनीपत: गन्नौर नगर पालिका में डेयरी और गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरू हो गया है. गन्नौर में सभी डेयरी और गोशाला का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी.

नगर पालिका के अनुसार, एनजीटी के निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है. नगर पालिका के सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार शहर में खुली डेयरियों और गोशालाओं के संचालकों को नगरपालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा डेयरियों और गोशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान डेयरियों को पांच केटेगरी में विभाजित किया जाएगा. जिन डेयरियों में पशुओं की संख्या 0-25 होगी उन्हें पहली केटेगरी में रखा जाएगा और 25-50 पशुओं वाली को दूसरी, 51-75 पशुओं वाली को तीसरी, 76-100 पशुओं वाली को चौथी, 100 से अधिक पशुओं वाली डेयरी को पांचवीं केटेगरी में रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि डेयरियों से निकलने वाले गोबर के निस्तारण के तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी. ठीक इसी तरह गोशालाओं को भी पांच केटेगरी में रखा जाएगा और उनका भी गोबर के निस्तारण के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

ये भी पढ़ें:-पानीपत: कूड़े को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में दो गोशालाएं आती हैं, लेकिन डेयरी की संख्या के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है. उन्होंने गोशाला और डेयरी संचालकों से समय पर नगर पालिका रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है.

सोनीपत: गन्नौर नगर पालिका में डेयरी और गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरू हो गया है. गन्नौर में सभी डेयरी और गोशाला का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी.

नगर पालिका के अनुसार, एनजीटी के निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है. नगर पालिका के सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार शहर में खुली डेयरियों और गोशालाओं के संचालकों को नगरपालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा डेयरियों और गोशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान डेयरियों को पांच केटेगरी में विभाजित किया जाएगा. जिन डेयरियों में पशुओं की संख्या 0-25 होगी उन्हें पहली केटेगरी में रखा जाएगा और 25-50 पशुओं वाली को दूसरी, 51-75 पशुओं वाली को तीसरी, 76-100 पशुओं वाली को चौथी, 100 से अधिक पशुओं वाली डेयरी को पांचवीं केटेगरी में रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि डेयरियों से निकलने वाले गोबर के निस्तारण के तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी. ठीक इसी तरह गोशालाओं को भी पांच केटेगरी में रखा जाएगा और उनका भी गोबर के निस्तारण के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

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उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में दो गोशालाएं आती हैं, लेकिन डेयरी की संख्या के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है. उन्होंने गोशाला और डेयरी संचालकों से समय पर नगर पालिका रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है.

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