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सोनीपत में नाबालिग लड़की से रेप मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

सोनीपत में नाबालिग लड़की से रेप मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

rape with minor girl in sonipat
rape with minor girl in sonipat
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Published : May 18, 2023, 7:19 PM IST

सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को सोनीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि दोषी को पीड़िता को देनी होगी. 12 अपैल 2022 को सोनीपत महिला थाना पुलिस को महिला ने शिकायत दी.

शिकायत में महिला ने बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी के साथ रोहतक के साहिल ने पांच दिन पहले दुष्कर्म किया. साहिल ने महिला के पति का सोसाइटी में खाता खोला था. उसके बाद से साहिल महिला की बेटी से मिलने लगा. साहिल ने उसे कहा था कि उसका 6 अप्रैल, 2022 को 12वीं कक्षा का पेपर है. पीड़िता को उसने पेपर में नकल डाल कर मदद करने की बात कही. दोस्ती के नाते पीड़िता नकल डालने उसके सेंटर पर गई.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कैथल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

पेपर के बाद साहिल उसे गन्नौर जीटी रोड स्थित होटल में ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी. जिसके बाद उसकी बेटी ने अपनी मां को पूरी वारदात बताई. जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार किया. उसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा है. अब कोर्ट ने साहिल को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को सोनीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि दोषी को पीड़िता को देनी होगी. 12 अपैल 2022 को सोनीपत महिला थाना पुलिस को महिला ने शिकायत दी.

शिकायत में महिला ने बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी के साथ रोहतक के साहिल ने पांच दिन पहले दुष्कर्म किया. साहिल ने महिला के पति का सोसाइटी में खाता खोला था. उसके बाद से साहिल महिला की बेटी से मिलने लगा. साहिल ने उसे कहा था कि उसका 6 अप्रैल, 2022 को 12वीं कक्षा का पेपर है. पीड़िता को उसने पेपर में नकल डाल कर मदद करने की बात कही. दोस्ती के नाते पीड़िता नकल डालने उसके सेंटर पर गई.

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पेपर के बाद साहिल उसे गन्नौर जीटी रोड स्थित होटल में ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी. जिसके बाद उसकी बेटी ने अपनी मां को पूरी वारदात बताई. जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार किया. उसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा है. अब कोर्ट ने साहिल को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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