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सोनीपत उपायुक्त का आदेश, प्राइवेट वाहनों में तेल नहीं डालेंगे पेट्रोल पंप - प्राइवेट वाहन पेट्रोल पंप सोनीपत

सोनीपत डीसी ने आदेश दिए हैं कि जिले के सभी पेट्रोल पंप पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां या फिर डॉक्टर, प्रेस और दमकल विभाग की गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा.

petrol pumps will be able to fill oil in government vehicles only says sonipat DC
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Published : Mar 27, 2020, 3:15 PM IST

सोनीपत: ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार गोहाना के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी आम लोगों के गाड़ियों में तेल नहीं भरा जाएगा. अब सिर्फ सरकारी गाड़ी, एंबुलेंस, डॉक्टर, दमकल विभाग, प्रेस और सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा.

उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिया कि अगर कोई भी निर्देशों की अवहेलना करता मिला तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामल दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

प्राइवेट वाहनों में तेल नहीं डालेंगे पेट्रोल पंप

इस संबंध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने बताया कि सोनीपत जिला उपायुक्त के निर्देश के बाद सभी पेट्रोल पंप पर दौरा किया गया. इस दौरान उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट वाहनों में तेल ना डालें. उन्होंने कहा कि जो भी पेट्रोल पंप मालिक इन आदेशों के खिलाफ काम करता पकड़ा जाएगा. उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः- LOCKDOWN: दिहाड़ी-मजदूरी करने वालों के सामने दिक्कतों का पहाड़

सोनीपत: ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार गोहाना के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी आम लोगों के गाड़ियों में तेल नहीं भरा जाएगा. अब सिर्फ सरकारी गाड़ी, एंबुलेंस, डॉक्टर, दमकल विभाग, प्रेस और सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा.

उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिया कि अगर कोई भी निर्देशों की अवहेलना करता मिला तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामल दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

प्राइवेट वाहनों में तेल नहीं डालेंगे पेट्रोल पंप

इस संबंध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने बताया कि सोनीपत जिला उपायुक्त के निर्देश के बाद सभी पेट्रोल पंप पर दौरा किया गया. इस दौरान उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट वाहनों में तेल ना डालें. उन्होंने कहा कि जो भी पेट्रोल पंप मालिक इन आदेशों के खिलाफ काम करता पकड़ा जाएगा. उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा.

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