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खरखौदा: या तो निगम गांव में 22 घंटे दे बिजली नहीं तो जमीन खाली करे

132केवीए सब स्टेशन वाली जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम करने को लेकर गुरुवार को बगड़ी वाली चौपाल में पंचायत हुई.

panchayat held in kharkhauda demanding 22 hour power supply from new sub station
panchayat held in kharkhauda demanding 22 hour power supply from new sub station
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Published : Aug 20, 2020, 10:42 PM IST

सोनीपत: 132 केवीए सब स्टेशन वाली जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम करने को लेकर गुरुवार को बगड़ी वाली चौपाल में वीर पहलवान की अध्यक्षता में पंचायत की गई. जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया.

इस पंचायत में सभी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सामने विषय रखा कि बिजली निगम और खंड विकास कार्यालय बार-बार पत्र भेजकर दबाव बना रहा है कि खरखौदा 132 केवीए वाली जो जमीन थाना कलां गांव ने दान में दी है. उस जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम करा दी जाए. इस विषय पर ग्रामीणों ने अपने-अपने विचार रखे.

अंत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि फिलहाल गांव पंचायत दान दी गई संबंधित जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम नहीं कराएगा और ना ही बिजली निगम को कोई दस्तावेज इस संदर्भ में देगा. पंचायत अध्यक्ष वीर पहलवान ने कहा कि गांव पंचायत ने जो केस किया हुआ है उस केस के तहत ही कोर्ट के मार्फत अगर बिजली निगम गांव को 22 घंटे बिजली देने का एग्रीमेंट करेगा तो ही जमीन की म्यूटेशन निगम के नाम कराई जाएगी. अन्यथा जमीन को खाली कराने के लिए पंचायत कोर्ट में केस लड़ेगी.

थाना कलां गांव के सरपंच बलराम दहिया कहना है कि खंड विकास कार्यालय और बिजली निगम द्वारा बार-बार पत्र भेजकर संबंधित दान वाली जमीन के दस्तावेज मांग रहा है. जबकि गांव पंचायत ने इस मामले में केस डाला हुआ है, क्योंकि पिछले दो वर्षों से बिजली निगम ने करार तोड़ा हुआ है और 22 घंटे बिजली नहीं दे रहा. गुरुवार को गांव में हुई पंचायत में भी फैसला लिया गया है कि या तो बिजली निगम गांव को 22 घंटे बिजली देगा नहीं तो गांव अपनी दी हुई जमीन से 132 केवीए को हटवाएगा.

ये भी पढ़ें- सीएम खट्टर हुए होम क्वारंटाइन, कोरोना संक्रमित मंत्री के आए थे संपर्क में

सोनीपत: 132 केवीए सब स्टेशन वाली जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम करने को लेकर गुरुवार को बगड़ी वाली चौपाल में वीर पहलवान की अध्यक्षता में पंचायत की गई. जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया.

इस पंचायत में सभी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सामने विषय रखा कि बिजली निगम और खंड विकास कार्यालय बार-बार पत्र भेजकर दबाव बना रहा है कि खरखौदा 132 केवीए वाली जो जमीन थाना कलां गांव ने दान में दी है. उस जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम करा दी जाए. इस विषय पर ग्रामीणों ने अपने-अपने विचार रखे.

अंत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि फिलहाल गांव पंचायत दान दी गई संबंधित जमीन की म्यूटेशन बिजली निगम के नाम नहीं कराएगा और ना ही बिजली निगम को कोई दस्तावेज इस संदर्भ में देगा. पंचायत अध्यक्ष वीर पहलवान ने कहा कि गांव पंचायत ने जो केस किया हुआ है उस केस के तहत ही कोर्ट के मार्फत अगर बिजली निगम गांव को 22 घंटे बिजली देने का एग्रीमेंट करेगा तो ही जमीन की म्यूटेशन निगम के नाम कराई जाएगी. अन्यथा जमीन को खाली कराने के लिए पंचायत कोर्ट में केस लड़ेगी.

थाना कलां गांव के सरपंच बलराम दहिया कहना है कि खंड विकास कार्यालय और बिजली निगम द्वारा बार-बार पत्र भेजकर संबंधित दान वाली जमीन के दस्तावेज मांग रहा है. जबकि गांव पंचायत ने इस मामले में केस डाला हुआ है, क्योंकि पिछले दो वर्षों से बिजली निगम ने करार तोड़ा हुआ है और 22 घंटे बिजली नहीं दे रहा. गुरुवार को गांव में हुई पंचायत में भी फैसला लिया गया है कि या तो बिजली निगम गांव को 22 घंटे बिजली देगा नहीं तो गांव अपनी दी हुई जमीन से 132 केवीए को हटवाएगा.

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